आधार कार्ड को लेकर एक बेहद जरूरी जानकारी सामने आई है। लोगों के लिए इस पर अमल करना अनिवार्य है, देखिए नहीं तो पछताएंगे।
दरअसल, हरियाणा में सही आधार संख्या दर्ज कराने वाले लाभपात्रों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में मूल आधार कार्ड की जांच कराना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही आधार कार्ड फोटो प्रति पर पेंशन आईडी दर्ज करते हुए लाभपात्रों को अपने हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान देना होगा। इसकी डेडलाइन सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तय की है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 2,20,564 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभपात्रों की पेंशन रोकी थी। इनमें से जिन्होंने अपनी आधार संख्या सही दर्ज करवा ली है, उनकी पेंशन व बकाया पेंशन खातों में जारी कर दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि जिन लाभपात्रों ने अभी तक अपनी आधार संख्या ठीक दर्ज नहीं करवाई है, वह देरी न करें। नहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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आधार कार्ड
- फोटो : Getty Images
हरियाणा के चर्चित आईएएस डॉ. अशोक खेमका ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रधान सचिव रहते पेंशन पर रोक लगा दी थी। क्योंकि दो लाख से अधिक लाभपात्र पेंशन धारकों के बैंक खाते के साथ सही आधार संख्या लिंक नहीं थी। विभाग के पास रिकॉर्ड तो था, लेकिन सही आधार संख्या न होने पर खेमका ने फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए पेंशन पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसा करने से ही खेमका का तबादला हुआ।
बता दें कि अकेले हिसार जिले के करीब साढे़ छह हजार बुजुर्गों की पेंशन तीन महीने से अटकी हुई हैं। आधार नंबर मैच न होने के कारण अटकी पेंशन को दोबारा चालू कराने के लिए अब सरपंचों को चिट्ठी भेजी गई है। समाज कल्याण विभाग ने सभी सरपंचों को लेटर भेजकर उनके गांव के बुजुर्गों की पेंशन खाते के साथ आधार अपडेट कराने के लिए कहा है।