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काम की बात: ट्रेन लेट होने पर मिलता है टिकट का पूरा रिफंड, क्या आप जानते हैं रेलवे का ये नियम?

Thu, 28 Oct 2021 10:40 AM IST
सोनू शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनू शर्मा Updated Thu, 28 Oct 2021 10:40 AM IST
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Indian railways train ticket refund rules if train late
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है, जिसमें हर दिन लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। चाहे दूर की यात्रा हो या नजदीक की, ट्रेन एक आसान और सुविधाजनक जरिया है। बस आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए और आप देश में कहीं भी बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकते हैं। हालांकि भारतीय रेल के साथ सबसे बड़ी परेशानी है लेटलतीफी। अपने देश में ट्रेनों का लेट होना सामान्य बात है, लेकिन इस वजह से कई बार लोगों के महत्वपूर्ण काम भी छूट जाते हैं। अगर ट्रेन लेट है तो इसको लेकर रेलवे की ओर से नियम भी बनाया गया है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है। क्या आप जानते हैं कि अगर ट्रेन लेट हुई तो आपका टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है? आइए जानते हैं इसको लेकर रेलवे का क्या नियम है? 

Indian railways train ticket refund rules if train late
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

वैसे तो ट्रेनों की लेटलतीफी रोकने के लिए रेलवे की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत पैसेंजर्स की होती है। उन्हें कहीं समय पर पहुंचना होता है, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से वे टाइम पर नहीं पहुंच पाते। 

Indian railways train ticket refund rules if train late
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

रेलवे का नियम कहता है कि अगर कोई ट्रेन तीन घंटे या इससे ज्यादा लेट है तो यात्री टिकट को कैंसिल करके अपने पूरे पैसे वापस पा सकते हैं, चाहे आपकी टिकट वेटिंग ही क्यों न हो। पहले सिर्फ काउंटर टिकट लेने पर ही यह अधिकार यात्रियों को मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी आप इस अधिकार का फायदा उठा सकते हैं। 

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Indian railways train ticket refund rules if train late
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

ट्रेन लेट है तो टिकट कैंसिल कराकर पूरा रिफंड पाने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप पर लॉगिन करना होगा और माय अकाउंट में जाकर माय ट्रांजैक्शन विकल्प का चयन करना होगा। इसमें आपको File TDR का विकल्प मिलेगा। बस आपको टीडीआर फाइल कर देना है, आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। 

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Indian railways train ticket refund rules if train late
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

रेलवे का नियम यह भी कहता है कि अगर ट्रेन अपने आप कैंसिल हुई है तो टिकट कैंसिल कराने और टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। आपके टिकट का पैसा अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगा। यात्रियों को अपने इस अधिकार के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। 

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