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FASTag: हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत, फास्टैग के नए नियमों से गाड़ियों के मालिकों को फायदा

Thu, 20 Feb 2025 05:30 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 20 Feb 2025 05:30 PM IST
सार

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) ने उन गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ी राहत दी है जो अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं। नए फास्टैग (फास्टैग) नियम 17 फरवरी, सोमवार से लागू हो गए हैं।

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NHAI offers big relief to vehicle owners who often drive in national highways for commute Know Details
टोल प्लाजा - फोटो : PTI
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) ने उन गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ी राहत दी है जो अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं। नए फास्टैग (फास्टैग) नियम 17 फरवरी, सोमवार से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत अगर किसी गाड़ी का फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो टोल प्लाजा पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लागू किए हैं, जो डिजिटल टोल भुगतान की जिम्मेदारी संभालता है। हालांकि, एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि ये नए नियम हाईवे पर सफर करने वालों के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे।
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फास्टैग - फोटो : अमर उजाला
इस सप्ताह की शुरुआत में, NPCI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने फास्टैग नियमों में बड़े बदलावों को उजागर करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए। फास्टैग भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल गेटों पर भुगतान का अनिवार्य तरीका है। यातायात के सुचारू प्रवाह और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए, नए नियमों में कहा गया है कि ब्लैकलिस्ट किए गए फास्टैग या पर्याप्त बैलेंस के बिना टैग से दोगुना टोल शुल्क लिया जा सकता है।
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टोल प्लाजा - फोटो : अमर उजाला
नए फास्टैग नियम: डबल चार्ज को लेकर सफाई
NHAI ने यह भी साफ किया है कि नए फास्टैग नियमों से यात्रियों के टोल प्लाजा पर अनुभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। NHAI के अनुसार, NPCI द्वारा जारी किए गए ये नियम बैंकों के बीच होने वाले विवादों को हल करने के लिए बनाए गए हैं, जिनका आम लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। इन नियमों को लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल भुगतान समय पर पूरा हो, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो।

NHAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों में डबल टोल शुल्क लगेगा। NHAI के बयान में कहा गया है कि, "NPCI ने यह सर्कुलर बैंकों के बीच विवादों के समाधान के लिए जारी किया है, ताकि फास्टैग की स्थिति को लेकर गलतफहमियां न हों।"
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टोल प्लाजा - फोटो : संवाद
फास्टैग बैलेंस कभी भी कर सकते हैं रिचार्ज
NHAI ने यह भी कहा है कि फास्टैग यूजर्स किसी भी समय अपना बैलेंस रिचार्ज कर सकते हैं, इससे पहले कि वे टोल प्लाजा पार करें। सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा रियल-टाइम टैग स्टेटस की सुविधा प्रदान करते हैं। हालांकि, कुछ राज्यीय हाईवे पर यह सुविधा अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है, लेकिन इसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया जारी है। 
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सोनीपत के नेशनल हाईवे-44 स्थित भिगान टोल प्लाजा - फोटो : संवाद
नए फास्टैग नियम: NPCI ने क्या कहा?
नए फास्टैग नियमों के तहत अगर किसी यूजर का फास्टैग 1 घंटे से अधिक समय से ब्लैकलिस्ट में है, तो उसका ट्रांजैक्शन टोल प्लाजा पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह नियम उन फास्टैगs पर भी लागू होगा जो टोल प्लाजा से 10 मिनट पहले ही ब्लैकलिस्ट हुए हैं। ऐसी स्थिति में यूजर को दोगुना टोल शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि, फास्टैग यूजर को अपने बैलेंस को अपडेट करने के लिए 70 मिनट की विंडो मिलेगी, जिससे वे समय पर अपना बैलेंस भर सकें। 
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