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पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
भाषा, पटना
Updated Tue, 09 Oct 2018 03:47 PM IST
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manju verma
पटना उच्च न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के एक मामले में गिरफ्तारी का सामना कर रही बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गत अगस्त महीने में बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित मंजू के पति के घर से 50 कारतूस बरामद किए थे। इस संबंध में चेरिया बरियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
इस मामले में बेगूसराय की अदालत ने 25 अगस्त को मंजू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने इस मामले की आज सुनवाई करते हुए मंजू की उक्त याचिका खारिज कर दी।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की घनिष्ठता की बात सामने पर मंजू को प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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इस मामले में बेगूसराय की अदालत ने 25 अगस्त को मंजू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने इस मामले की आज सुनवाई करते हुए मंजू की उक्त याचिका खारिज कर दी।
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मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की घनिष्ठता की बात सामने पर मंजू को प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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