फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Patna High Court rejects anticipatory bail plea of Bihar former minister Manju Verma

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Tue, 09 Oct 2018 03:47 PM IST
भाषा, पटना 
भाषा, पटना  Updated Tue, 09 Oct 2018 03:47 PM IST
विज्ञापन
Patna High Court rejects anticipatory bail plea of Bihar former minister Manju Verma
manju verma
पटना उच्च न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के एक मामले में गिरफ्तारी का सामना कर रही बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गत अगस्त महीने में बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित मंजू के पति के घर से 50 कारतूस बरामद किए थे। इस संबंध में चेरिया बरियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
विज्ञापन


इस मामले में बेगूसराय की अदालत ने 25 अगस्त को मंजू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने इस मामले की आज सुनवाई करते हुए मंजू की उक्त याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन


मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की घनिष्ठता की बात सामने पर मंजू को प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed