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मप्र में लायसेंस न लेने वाले दुकानदारों की शामत

Fri, 30 Nov 2012 03:12 PM IST
भोपाल/इंटरनेट डेस्क
भोपाल/इंटरनेट डेस्क Updated Fri, 30 Nov 2012 03:12 PM IST
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without license shopkeepers would be in problem soon

मध्य प्रदेश में लायसेंस या रजिस्ट्रेशन न लेने वाले खाद्य दुकानदारों पर मुसीबत आने वाली है। जिस दुकानदार के पास लायसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसके खिलाफ प्रकरण बनाया जाएगा। एक दिसंबर से खाद्य सुरक्षा व मानक प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसे दुकानदारों के खिलाफ अभियान छेड़ रहे हैं।

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इस बात की जानकारी खाद्य सुरक्षा व मानक प्रशासन ने दी है। पकड़े जाने वाले दुकानदारों पर 500 से 25 हजार रूपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि एडीएम तय करेंगे। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान सिर्फ भोपाल जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में चलाया जाएगा। मालूम हो कि छह अगरूत से ही पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2011 लागू हो गया है।
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इस अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री बेचने, बनाने और संग्रहण करने वाली दुकानों, फैक्ट्रीयों, रिटेल व होलसेलरों को नगर निगम के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशासन से भी लायसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद अब तक करीब 40 प्रतिशत ही खाद्य दुकानदारों ने लायसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। इसमें से 38 प्रतिशत दुकानदारों को लायसेंस और रजिस्ट्रेशन मिल चुका है।
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