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Garba Entry: बिना आईडी के नहीं मिलेगा गरबा पंडालों में प्रवेश, छिंदवाड़ा कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश

Thu, 29 Sep 2022 01:47 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 29 Sep 2022 01:47 PM IST
सार

छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब छिंदवाड़ा में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में आयोजित कराए जा रहे हैं गरबा डांडिया महोत्सव में बिना पहचान पत्र के किसी भी शख्स को एंट्री नहीं मिलेगी।

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Without ID entry in Garba pandals will not be available Chhindwara collector has issued guidelines
बिना आईडी के नहीं मिलेगा गरबा पंडाल में प्रवेश - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छिंदवाड़ा में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में आयोजित कराए जा रहे हैं गरबा डांडिया महोत्सव में अब बिना पहचान पत्र के किसी भी शख्स को एंट्री नहीं मिलेगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी किया है, जिसमें कलेक्टर ने साफ तौर पर गरबा संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कराने वाली आयोजन समितियां किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के एंट्री ना दें, वहीं उन्होंने अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 
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जानिए क्या है गाइडलाइन
  • गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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  • आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्रो की पर्याप्त व्यवस्था तथा फायर सेफ्टी नार्मस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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  • आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।
  • आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध / आपत्तिजनक वस्तु / धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही उसका प्रयोग / प्रदर्शन कर सकेगा।
  • आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा।
नियमानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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