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व्यापम घोटाला: पुलिस ने जब्त की पूर्व परीक्षा नियंत्रक की 58.48 लाख की संपत्ति

Mon, 02 Mar 2020 07:21 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, इंदौर
पीटीआई, इंदौर Published by: अनवर अंसारी Updated Mon, 02 Mar 2020 07:21 PM IST
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Vyapam scam Police seized 58.48 lakh property of former exam controller
सांकेतिक तस्वीर

मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले के प्रमुख आरोपियों में शामिल एक पूर्व सरकारी अफसर की 58.48 लाख रुपये मूल्य की बेहिसाब संपत्तियों को विशेष अदालत ने सोमवार को जब्त करने का आदेश दिया। ये संपत्तियां लोकायुक्त पुलिस के छह साल पहले मारे गए छापों से सामने आई थी।

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विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी की 58 लाख 48 हजार 260 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए 'मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011' के तहत यह फैसला सुनाया।
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त्रिवेदी की जब्त संपत्तियों में इंदौर जिले में एक भूखंड और एक कृषि भूमि, भोपाल जिले में एक कृषि भूमि, चारपहियों वाला एक वाहन और अलग-अलग बैंकों की सावधि जमा (एफडी) योजनाओं में 4.70 लाख रुपये का निवेश शामिल है।
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इन संपत्तियों में इंदौर का 39.06 लाख रुपये मूल्य का केवल एक भूखंड त्रिवेदी के नाम पर दर्ज है, जबकि अन्य अचल संपत्तियां व्यापम घोटाले के आरोपी की पत्नी और बेटे के नाम से खरीदी गई थीं।


हालांकि, विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि पहली नजर में निर्धारित किया जाता है कि अन्य संपत्तियां भी वास्तव में त्रिवेदी की ही हैं और उनकी पत्नी और बेटा उन्हीं के लिए इन संपत्तियों को धारण करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ये सभी सम्पत्तियां त्रिवेदी ने शासकीय सेवा के दौरान अवैध साधनों से अर्जित की थीं।

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