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Umaria News: नशा कारोबारी मुन्नीबाई हुई जिलाबदर, किसी महिला के विरुद्ध जिले में इस तरह की पहली कार्रवाई
Wed, 23 Oct 2024 07:40 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 23 Oct 2024 07:40 AM IST
सार
उमरिया में पहली बार नशे के कारोबार में लिप्ट महिला पर सख्त कार्रवाई की गई है। नशे की तस्करी करने वाली मुन्नीबाई को जिलाबदर किया गया है। मुन्नी बाई को आदेश जारी होने के 24 घंटों के भीतर निर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के प्रभावशील रहने तक उसे इन सीमाओं में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
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मुन्नीबाई को जिलाबदर किया गया है।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त मुन्नी बाई को अंततः जिलाबदर कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें श्रीमती मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी, पति राजेन्द्र तिवारी (उम्र 51 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 11 पाली, थाना पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों—शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डोरी—की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार, मुन्नी बाई को आदेश जारी होने के 24 घंटों के भीतर निर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के प्रभावशील रहने तक उसे इन सीमाओं में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर वह थाना प्रभारी, पाली को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति दर्ज करा सकती है। पेशी के तुरंत बाद उसे इस आदेश का पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कई बार बरामद हुआ गांजा जानकारों के अनुसार, जिले में किसी महिला के खिलाफ जिलाबदर की यह संभवतः पहली कार्यवाही है। मुन्नी बाई पर बिरसिंहपुर पुलिस थाना के पास अपने घर से गांजा बेचने के आरोप लगते रहे हैं। पुलिस ने कई बार उसके घर से गांजा बरामद किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए। इसके बावजूद मुन्नी बाई ने अपना अवैध कारोबार जारी रखा, जिसके चलते कलेक्टर द्वारा यह सख्त कार्यवाही की गई है।
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आदेश के अनुसार, मुन्नी बाई को आदेश जारी होने के 24 घंटों के भीतर निर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के प्रभावशील रहने तक उसे इन सीमाओं में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर वह थाना प्रभारी, पाली को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति दर्ज करा सकती है। पेशी के तुरंत बाद उसे इस आदेश का पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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कई बार बरामद हुआ गांजा जानकारों के अनुसार, जिले में किसी महिला के खिलाफ जिलाबदर की यह संभवतः पहली कार्यवाही है। मुन्नी बाई पर बिरसिंहपुर पुलिस थाना के पास अपने घर से गांजा बेचने के आरोप लगते रहे हैं। पुलिस ने कई बार उसके घर से गांजा बरामद किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए। इसके बावजूद मुन्नी बाई ने अपना अवैध कारोबार जारी रखा, जिसके चलते कलेक्टर द्वारा यह सख्त कार्यवाही की गई है।
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