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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain News ›   Ujjain Uproar over spitting on Baba Mahakal Sawari three suspects in police custody after video viral

Ujjain: बाबा महाकाल की सवारी पर थूकने को लेकर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद तीन संदिग्ध पुलिस अभिरक्षा में

Mon, 17 Jul 2023 10:26 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: अरविंद कुमार Updated Mon, 17 Jul 2023 10:26 PM IST
सार

Ujjain News: धार्मिक नगरी उज्जैन में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी के दौरान बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही खाराकुआं पुलिस ने सांप्रदायिकता फैलाने के मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए तीन संदिग्ध लोगों को पकड़ा है।

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Ujjain Uproar over spitting on Baba Mahakal Sawari three suspects in police custody after video viral
कार्रवाई की मांग करते हुए - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान सोमवार को उस समय बड़ा बवाल मच गया, जब टंकी चौराहा के समीप कुछ लोगों ने बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकना शुरू कर दिया। ऐसे में जब कुछ लोगों ने सवारी पर थूक रहे लोगों को ऐसा करने से मना किया तो उसके बावजूद भी यह लोग नहीं माने। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी-कार्यकर्ता थाने पहुंचे, इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज करवाया है।

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एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल की सवारी के दौरान ढोल-नगाड़े बजाने वालों ने पानी पीकर थूकने वाले समुदाय विशेष के लोगों का वीडियो बनाया था। उसके आधार पर खाराकुआं थाने में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है।
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बताया जाता है कि पकड़े गए आरोपियों में दो नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र की तस्दीक पुलिस द्वारा की जा रही है। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सांप्रदायिक भड़काने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ रासुका में कार्रवाई करते हुए इनके मकान तोड़े जाना चाहिए।
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अगर आरोपी नाबालिग भी हैं तो उनका कृत्य इस लायक नहीं है कि उन्हें नाबालिग समझकर बक्शा जाए। उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई होना चाहिए, जैसी बालिग पर होती है। बता दें कि इस पूरे मामले मे पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-1860 के तहत 295 ए, 153 ए, 296 और 505 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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