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Ujjain News: प्रेमी के साथ मिलकर बेटी के सामने पति की हत्या की, चार साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Sat, 25 May 2024 11:15 AM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: रवींद्र भजनी Updated Sat, 25 May 2024 11:15 AM IST
सार

चार साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रेमी से महिला बातचीत कर रही थी, तब उसके पति की नींद खुल गई थी। शोर मचाने पर दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। 

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Ujjain News: Together with her lover, she murdered husband in front of her daughter
अवैध संबंधों के चलते हुई थी हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उज्जैन में चार साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति को दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी लग गई थी। इस वजह से दोनों ने मिलकर उस पर वार किया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। 

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पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश नागदा विवेक शुक्ला ने 24 मई को आरोपी राधेश्याम एवं प्रेमबाई को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड और धारा 201 भादवि में सात वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। मामला थाना बड़नगर में दर्ज हुआ था। ग्राम अंतरालिया नागदा निवासी राधेश्याम के प्रेमबाई से अवैध संबंध थे। आठ सितंबर 2020 को दोनों रात में बात कर रहे थे। आवाज सुनकर पति कमल और 15 वर्षीय बेटी बंटी की आंख खुल गई थी। कमल ने शोर मचाया तो प्रेमबाई ने उसका मुंह दबा दिया। राधेश्याम ने लट्ठ से सिर पर वार किया। लोगों ने कमल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 
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प्रकरण में साक्ष्य के आधार राधेश्याम पिता बिहारीलाल बंजारा निवासी ग्राम रठड़ा जलेदिया और प्रेमबाई पति कमलसिंह निवासी ग्राम अंतरालिया को 15 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने सजा सुनाई है। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन नागदा थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने की। नोडल अधिकारी निरीक्षक धनसिंह नलवाया थाना प्रभारी थाना नागदा रहे। न्यायालय में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी नागदा रेवतसिंह ठाकुर ने पैरवी की। 

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