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Ujjain: तीन हत्यारों को उम्रकैद, पत्थरों से कुचली मिली लाश की गुत्थी मोबाइल डिटेल से सुलझी थी
Fri, 06 Oct 2023 09:40 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 06 Oct 2023 09:40 PM IST
सार
उज्जैन में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच साल पहले इन्होंने एक युवक की बेदर्दी से हत्या कर दी थी और सिर-चेहरा पत्थरों से कुचलकर शव फेंक दिया था।
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन और मृतक का मोबाइल आरोपी के पास मिलने जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के आधार पर फैसला दिया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि 14 मई 2018 को बदरखां बैरासिया में अभिषेक पिता कैलाश मालवीय की लाश बरामद की गई थी। जिसका सिर और चेहरा पत्थरों से कुचला गया था। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने घटनास्थल की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की थी, जिसमें मृतक के मोबाइल की लोकेशन के साथ हत्या करने वालों की लोकेशन ट्रेस हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने तेजस उर्फ जटा पिता बाबूलाल मिश्रा, राहुल पिता राजेश के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। तेजस के पास से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ था। कॉल डिटेल खंगालने पर सामने आया था कि तेजस ने मृतक अभिषेक को कॉल कर बुलाया था। बदरखां बैरसिया पहुंचने पर पुराने विवाद में तेजस ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी और मृतक का मोबाइल लेकर भाग निकले थे।
मामले की विवेचना करने के बाद तत्कालीन एसआई विरेन्द्र बंदेवार ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पांच साल बाद अजा/अजजा विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार ने मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन को साक्ष्य मानते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से ईश्वरसिंह केलकर विशेष लोक अभियोजक और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नितेश कृष्णन द्वारा पैरवी की गई।
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जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि 14 मई 2018 को बदरखां बैरासिया में अभिषेक पिता कैलाश मालवीय की लाश बरामद की गई थी। जिसका सिर और चेहरा पत्थरों से कुचला गया था। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने घटनास्थल की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की थी, जिसमें मृतक के मोबाइल की लोकेशन के साथ हत्या करने वालों की लोकेशन ट्रेस हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने तेजस उर्फ जटा पिता बाबूलाल मिश्रा, राहुल पिता राजेश के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। तेजस के पास से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ था। कॉल डिटेल खंगालने पर सामने आया था कि तेजस ने मृतक अभिषेक को कॉल कर बुलाया था। बदरखां बैरसिया पहुंचने पर पुराने विवाद में तेजस ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी और मृतक का मोबाइल लेकर भाग निकले थे।
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मामले की विवेचना करने के बाद तत्कालीन एसआई विरेन्द्र बंदेवार ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पांच साल बाद अजा/अजजा विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार ने मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन को साक्ष्य मानते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से ईश्वरसिंह केलकर विशेष लोक अभियोजक और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नितेश कृष्णन द्वारा पैरवी की गई।
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