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MP News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया, तीन बदमाशों को 20-20 साल की कैद
Mon, 13 Mar 2023 08:35 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Mon, 13 Mar 2023 08:35 PM IST
सार
उज्जैन में नाबालिग के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन बदमाशों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
नाबालिग का घर से अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन बदमाशों कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि किशोरी अपने घर पर कपड़े धो रही थी। उसी दौरान सद्दाम पुत्र आशिक हुसैन उम्र 19 वर्ष निवासी अशोक हास्पिटल के सामने, बड़नगर आया और उससे कहा कि वह साथ न चले तो उसके भाई को जान से मार देगा।
इसके बाद जैसे ही वह घर से बाहर निकली सद्दाम व उसके साथी सोयब उर्फ अब्दुल समद पुत्र अब्दुल रउफ, उम्र 23 वर्ष, निवासी उत्सव घाट मिर्ची बाजार बड़नगर तथा हबीब पुत्र महबूब खान, उम्र 20 वर्ष, निवासी खेड़ा माधव बड़नगर, उसे जबरन ऑटो में बैठाकर ले गए। ड्रीम सिटी में ले जाकर तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने शोर मचाया तो तीनों वहां से भाग निकले थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 363, 366,376 (घ), 450, 506 भाग-2 भादवि एंव धारा 3 (क)/4, 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देकर 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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इसके बाद जैसे ही वह घर से बाहर निकली सद्दाम व उसके साथी सोयब उर्फ अब्दुल समद पुत्र अब्दुल रउफ, उम्र 23 वर्ष, निवासी उत्सव घाट मिर्ची बाजार बड़नगर तथा हबीब पुत्र महबूब खान, उम्र 20 वर्ष, निवासी खेड़ा माधव बड़नगर, उसे जबरन ऑटो में बैठाकर ले गए। ड्रीम सिटी में ले जाकर तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने शोर मचाया तो तीनों वहां से भाग निकले थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 363, 366,376 (घ), 450, 506 भाग-2 भादवि एंव धारा 3 (क)/4, 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देकर 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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