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Ujjain News: हत्या के प्रयास के फर्जी मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, रणजीत हनुमान मंदिर के पास हुई थी घटना
Tue, 10 Sep 2024 10:31 AM IST
उज्जैन ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: उज्जैन ब्यूरो
Updated Tue, 10 Sep 2024 10:31 AM IST
सार
पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला घायलों और उसके दोस्तों ने रचा था। इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
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पुलिस गिरफ्तर में आरोपी।
विस्तार
उज्जैन जिले के रणजीत हनुमान मंदिर के समीप एक माह पहले चाकूबाजी की वारदात हुई थी। घटना में दो युवक घायल हुए थे। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वे रणजीत हनुमान मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में कुछ बदमाशों ने मारपीट कर उन पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
जिन युवकों का घायलों ने नाम लिया था, पुलिस ने पहले उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन जांच में पता चला कि वे अपराध में शामिल ही नहीं हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला घायलों और उसके दोस्तों ने रचा था। इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
महाकाल टीआई अजय वर्मा ने बताया कि यह पूरा मामला फर्जी था। घायलों और उनके साथियों ने पैसों के लेन-देन के विवाद में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। मामले का पटाक्षेप करते हुए पुलिस ने 15 अगस्त को आरोपी फिरोज पिता अब्दुल (46) निवासी हरिफाटक रोड़, बेगम बाग और दीपक उर्फ गोलू पिता श्याम सिंह ठाकुर (30) निवासी बापू नगर को गिरफ्तार किया। इसके बाद 17 अगस्त को आरोपी प्रथम पिता प्रकाश (21) निवासी गोलामंडी को और 8 सितंबर को घटना के मुख्य आरोपी जीतू पिता हनुमंत सिंह (42) निवासी संपत नगर आगर नाका उज्जैन और मोहम्मद इलियास उर्फ लाला पिता अब्दुल हफीज (45) निवासी फाजलपुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग की गई बलेनो कार एमपी 13 सीई 1522 समेत एक चाकू भी बरामद किया है।
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जिन युवकों का घायलों ने नाम लिया था, पुलिस ने पहले उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन जांच में पता चला कि वे अपराध में शामिल ही नहीं हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला घायलों और उसके दोस्तों ने रचा था। इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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महाकाल टीआई अजय वर्मा ने बताया कि यह पूरा मामला फर्जी था। घायलों और उनके साथियों ने पैसों के लेन-देन के विवाद में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। मामले का पटाक्षेप करते हुए पुलिस ने 15 अगस्त को आरोपी फिरोज पिता अब्दुल (46) निवासी हरिफाटक रोड़, बेगम बाग और दीपक उर्फ गोलू पिता श्याम सिंह ठाकुर (30) निवासी बापू नगर को गिरफ्तार किया। इसके बाद 17 अगस्त को आरोपी प्रथम पिता प्रकाश (21) निवासी गोलामंडी को और 8 सितंबर को घटना के मुख्य आरोपी जीतू पिता हनुमंत सिंह (42) निवासी संपत नगर आगर नाका उज्जैन और मोहम्मद इलियास उर्फ लाला पिता अब्दुल हफीज (45) निवासी फाजलपुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग की गई बलेनो कार एमपी 13 सीई 1522 समेत एक चाकू भी बरामद किया है।
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