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उज्जैन: शाही मस्जिद के बाद अब फलादिया मस्जिद पर निगम का नोटिस, सिंहस्थ फ्लाईओवर में 224 वर्ग मीटर बाधक
Tue, 27 Oct 2026 10:52 PM IST
उज्जैन ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: उज्जैन ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 10:52 PM IST
सार
उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर के एलाइनमेंट में एटलस चौराहे के पास स्थित फलादिया मस्जिद का 224 वर्ग मीटर हिस्सा बाधक बताया गया है। नगर निगम ने मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी कर दस्तावेजों के साथ सुनवाई के लिए बुलाया। प्रबंधन ने मस्जिद को करीब 100 साल पुराना बताया है।
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उज्जैन की एक और मस्जिद को थमाया नोटिस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सिंहस्थ-2028 की तैयारी में बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर का पेंच अब एक और धार्मिक स्थल पर आ फंसा है। छत्री चौक की शाही मस्जिद के विवाद के बाद अब एटलस चौराहे के पास नई सड़क के बीचो-बीच स्थित फलादिया मस्जिद को नगर निगम ने नोटिस थमा दिया है।
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नगर निगम के अनुसार चिमनगंज मंडी इंदिरा नगर चौराहा से इंदौर गेट तक 4-लेन और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक बनने वाले 2-लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के एलाइनमेंट में फलादिया मस्जिद का हिस्सा आ रहा है। कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन, जोन क्र. 03 के भवन अधिकारी द्वारा 23 अक्टूबर को जारी सूचना पत्र क्र. 2026/1648 में मस्जिद प्रबंधन को तलब किया गया है। नोटिस में लोक निर्माण विभाग के पत्र क्र. 1077 दिनांक 14/10/2026 का हवाला देते हुए कहा गया है कि मस्जिद का भूतल पर 16 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर गहराई यानी कुल 224 वर्ग मीटर हिस्सा बाधक बन रहा है, जिसे जनहित में कायम रखना संभव नहीं है। इसके लिए प्रबंधन को 27 अक्टूबर को छत्रपति शिवाजी भवन स्थित निगम मुख्यालय के कक्ष क्र. 324 में समस्त दस्तावेजों के साथ सुनवाई के लिए बुलाया गया था।
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प्रबंधन का दावा - मस्जिद 100 साल पुरानी, दुकानें 60-70 साल पुरानी
मस्जिद के कोषाध्यक्ष मोहम्मद याहया के अनुसार फलादिया मस्जिद करीब 100 साल पुरानी है और नई सड़क की पहचान है। निगम ने जो दस्तावेज मांगे हैं, वे सुनवाई में पेश किए जाएंगे। वहीं स्थानीय मोहम्मद ऐजाज ने बताया कि मस्जिद परिसर में करीब 6 दुकानें हैं जो 60 से 70 साल पुरानी हैं। इन दुकानों से कई परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी है। यदि ये दुकानें हटती हैं तो रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। फिलहाल प्रबंधन को पक्ष रखने का मौका दिया गया है। सुनवाई और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही तय होगा कि फ्लाईओवर के लिए मस्जिद के कितने हिस्से पर कार्रवाई होगी।

फलादिया मस्जिद ओर निगम का नोटिस
