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Ujjain News: जानलेवा हमले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, तीन को 10-10 साल के कारावास की सजा
Sun, 21 Jul 2024 08:35 AM IST
उज्जैन ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: उज्जैन ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jul 2024 08:35 AM IST
सार
उज्जैन में एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए न्यायालय ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। तीनों ने पुरानी रंजिश में युवक पर साल 2022 में हमला किया था।
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प्राणघातक हमले मे अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला... तीन आरोपियों को सुनाई 10-10 साल के कारा
विस्तार
प्राणघातक हमले के सनसनीखेज मामले में तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बडनगर ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने गांव के युवक पर तलवार से हमला किया था।
अभियोजन उपसंचालक द्वारा बताया गया कि 12 जून 2022 को दीपक नामक युवक ने जिला अस्पताल में भर्ती रहते पुलिस को बताया था कि 10 जून की रात 10 बजे वह रेलवे स्टेशन से अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचा उसके गांव का ललित बौरासी हाथ में तलवार लिए खड़ा मिला और पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देने लगा। गालियां देने से मना करने पर उसने तलवार से दीपक पर हमला कर दिया।
इसी समय ललित का भाई भूरा और उसका पिता पन्नालाल भी आ गए। भूरा ने जान से मारने की नीयत से फरसे से दीपक को मारा, जिससे उसके कान के ऊपर चोट लगी। इस बीच पन्नालाल ने चाकू से पेट पर वार किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर दीपक के परिजन आ गए तो आरोपी भाग निकले। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए।
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पुलिस ने केस दर्ज कर मामला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने पन्नालाल पिता हुबलाल उम्र 70 वर्ष, लालू उर्फ ललित पिता पन्नालाल उम्र 30 वर्ष और भूरा पिता पन्नालाल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम असलावदा को धारा 305,34 एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई।
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अभियोजन उपसंचालक द्वारा बताया गया कि 12 जून 2022 को दीपक नामक युवक ने जिला अस्पताल में भर्ती रहते पुलिस को बताया था कि 10 जून की रात 10 बजे वह रेलवे स्टेशन से अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचा उसके गांव का ललित बौरासी हाथ में तलवार लिए खड़ा मिला और पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देने लगा। गालियां देने से मना करने पर उसने तलवार से दीपक पर हमला कर दिया।
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इसी समय ललित का भाई भूरा और उसका पिता पन्नालाल भी आ गए। भूरा ने जान से मारने की नीयत से फरसे से दीपक को मारा, जिससे उसके कान के ऊपर चोट लगी। इस बीच पन्नालाल ने चाकू से पेट पर वार किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर दीपक के परिजन आ गए तो आरोपी भाग निकले। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए।
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पुलिस ने केस दर्ज कर मामला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने पन्नालाल पिता हुबलाल उम्र 70 वर्ष, लालू उर्फ ललित पिता पन्नालाल उम्र 30 वर्ष और भूरा पिता पन्नालाल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम असलावदा को धारा 305,34 एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई।
