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Ujjain: 5 वर्ष की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को 20 साल कैद, चॉकलेट का लालच देकर से की थी अश्लील हरकत
Fri, 21 Apr 2023 10:26 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 21 Apr 2023 10:26 PM IST
सार
पांच साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले 55 वर्षीय बुजुर्ग को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। वह बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अश्लील हरकत कर रहा था।
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उज्जैन कोर्ट ने बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई है।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा शुक्रवार को एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें दोषी ने पांच वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत की थी। अक्टूबर 2021 में थाना माधवनगर में प्रकरण दर्ज हुआ था।
उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 27 अक्टूबर 2021 को थाना माधव नगर क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार थाने पहुंचा था। जहां उन्होंने पुलिस को बताया था कि उसका 9 वर्षीय पुत्र और 5 वर्षीय पुत्री है। उनके परिवार के साथ ही उनके घर में एक परिवार हरिसिंह पिता रतनसिंह और उसकी पत्नी श्यामू का भी रहता है। फरियादी पक्ष ने बताया था कि हरि सिंह और उसका परिवार दोनों आपस में मिल जुल कर रहते थे, लेकिन एक दिन हरिसिंह ने पांच वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दी। हरीसिंह इस मासूम को चॉकलेट का बहाना बनाकर कुछ दिनों से इससे अश्लील हरकत कर रहा था, जिसकी जानकारी मासूम बालिका ने जब अपने माता-पिता को दी तो वे तुरंत उसे थाना माधव नगर लेकर आए थे।
जहां पुलिस ने मासूम बालिका की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए इस मामले में जांच पूरी कर इसे न्यायालय में भेजा था। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कीर्ति कश्यप षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी हरींसिंह पिता रतनसिंह भील (55) निवासी रामी नगर, उज्जैन को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 27 अक्टूबर 2021 को थाना माधव नगर क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार थाने पहुंचा था। जहां उन्होंने पुलिस को बताया था कि उसका 9 वर्षीय पुत्र और 5 वर्षीय पुत्री है। उनके परिवार के साथ ही उनके घर में एक परिवार हरिसिंह पिता रतनसिंह और उसकी पत्नी श्यामू का भी रहता है। फरियादी पक्ष ने बताया था कि हरि सिंह और उसका परिवार दोनों आपस में मिल जुल कर रहते थे, लेकिन एक दिन हरिसिंह ने पांच वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दी। हरीसिंह इस मासूम को चॉकलेट का बहाना बनाकर कुछ दिनों से इससे अश्लील हरकत कर रहा था, जिसकी जानकारी मासूम बालिका ने जब अपने माता-पिता को दी तो वे तुरंत उसे थाना माधव नगर लेकर आए थे।
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जहां पुलिस ने मासूम बालिका की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए इस मामले में जांच पूरी कर इसे न्यायालय में भेजा था। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कीर्ति कश्यप षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी हरींसिंह पिता रतनसिंह भील (55) निवासी रामी नगर, उज्जैन को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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