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SC ने कहा- महाकालेश्वर मंदिर की पूजा किस तरह हो यह हम नहीं बता सकते
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Updated Thu, 05 Apr 2018 02:25 PM IST
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महाकालेश्वर
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना हो यह तय करना हमारा काम नहीं है। हम केवल शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित हैं। कोर्ट ने कहा कि भस्म आरती कैसे होगी यह हम तय नहीं कर सकते हैं। मंदिर की पूजा पद्धति में हम किसी तरह का दखल नहीं देंगे। कोर्ट शिवलिंग को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन समिति को वह नोटिस बोर्ड तुरंत हटाने के लिए कहा था जिसमें लिखा था कि कोर्ट के निर्देश पर पूजा के नियम बताए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि उसने कभी यह आदेश नहीं दिया कि धार्मिक अनुष्ठान कैसे हों और किस तरह से भस्म आरती की जाए। कोर्ट ने साफ किया कि उसका मंदिर और पूजा के रीति-रिवाजों से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट यह मामला केवल शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए सुन रहा है और इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मंदिर प्रबंधन समिति ने यह प्रस्ताव पेश किए थे।
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पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरओ के पानी से महाकाल शिवलिंग का अभिषेक किया जाना चाहिए। इससे पहले इस पर फैसला होना था कि अभिषेक के लिए पंचामृत (दूध, दही, शहद, शकर और घी) से अभिषेक हो या नहीं और कितनी मात्रा में हो। दरअसल, चढ़ावे से शिवलिंग के आकार का छोटा (क्षरण) होने के चलते कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद जांच के लिए एएसआई की कमेटी सर्वे के लिए गई थी।
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