{"_id":"655e28be2a268b97d20f6617","slug":"shivpuri-news-administration-alert-regarding-child-marriage-teams-formed-for-monitoring-2023-11-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shivpuri News: बाल विवाह रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट, निगरानी के लिए बनाई गई टीमें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shivpuri News: बाल विवाह रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट, निगरानी के लिए बनाई गई टीमें
Wed, 22 Nov 2023 09:43 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 22 Nov 2023 09:43 PM IST
सार
Child Marriage In Shivpuri: बाल विवाह को लेकर शिवपुरी जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। साथ ही निगरानी के लिए टीमें भी बनाई गई हैं। बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन हर विवाह आयोजन पर नजर रखेगा। बता दें, देवउठनी ग्यारस पर बड़ी संख्या में बाल विवाह का आयोजन होता है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
शिवपुरी में देवउठनी ग्यारस को शुभ मुहूर्त होने से बड़ी संख्या में विवाह आयोजन होते हैं। इन विवाह आयोजनों में बाल विवाह होने की भी संभावनाएं होती हैं। इसके लिए कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने सभी विकास खंड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय अधिकारियों को सजगता से हर विवाह आयोजन पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
बाल विवाह रोकथाम के लिए बने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मप्र शासन द्वारा जिला स्तर पर कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को, तहसील स्तर पर एसडीएम को, विकासखंड स्तर पर सीईओ जनपद एवं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व प्रदेश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कलेक्टर को बनाया गया था।
विज्ञापन
विवाह के समय यदि वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। यदि इस आयु से पहले विवाह होता है तो वह बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह के लिए कानून में तीन वर्ष की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। कानून में विवाह में सहयोग करना भी अपराध माना गया है।
विज्ञापन
प्रशासन को यहां दे सकते हैं सूचना
बाल विवाह की जानकारी होने पर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड लाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, पुलिस डायल 100 या वन स्टॉप सेंटर 07492356963 पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी या संबंधित परियोजना के महिला बाल विकास कार्यालय में सूचना दी जा सकती है।
