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शिवपुरी: वीरपुर गांव में हो रहा था बालिका का विवाह, मौके पर पहुंचकर टीम ने रुकवाया बाल विवाह
Fri, 22 Apr 2022 07:52 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 22 Apr 2022 07:52 PM IST
सार
शिवपुरी जिले में बाल विवाह रोका गया। 16 वर्षीय बालिका को 21 का बताकर शादी की जा रही थी। दस्तावेज जांचने के बाद विवाह रोका गया। साथ बालिका के परिजनों से शपथ पत्र भरवाया गया है।
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शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में एक बाल विवाह रुकवाया गया है।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में एक बाल विवाह रुकवाया गया है। चाइल्डलाइन को इसकी सूचना मिली थी इसके बाद मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने इस बाल विवाह को रुकवाया है।
जानकारी के अनुसार चाइल्डलाइन को शुक्रवार को 11.30 बजे सूचना मिली थी उसमें बताया गया कि अमोला थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में एक 16 साल की लड़की का बाल विवाह हो रहा है। सूचनादाता ने नाम गोपनीय रखने का भी अनुरोध किया। सूचना के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने करैरा परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर को मौके पर जाकर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर ने बताया कि मौके पर जाकर जब परिजनों से बालिका की उम्र के संबंध में पूछा तो उन्होंने लड़की की उम्र 21 वर्ष होना बताया, जब उनसे उम्र का प्रमाण मांगा तो उन्होंने आधार कार्ड दिखाया, जिसके अनुसार बालिका की उम्र 16 वर्ष निकली।
परिजनों को बताया गया कि लड़की का 18 साल की उम्र से पहले विवाह करना कानूनी अपराध है। इसमें पूरे परिवार और रिश्तेदारों को जेल होगी। काफी देर तक समझाने के बाद आखिर में परिजनों ने उम्र पूरी नहीं होने तक विवाह नहीं करने का लिखित शपथपत्र दिया। सेक्टर सुपरवाइजर नेहा दीक्षित एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रीना राजपूत और नीता जोशी, पुलिस विभाग के बीट प्रभारी हरदयाल जोशी व आरक्षक नागेन्द्र जाट तथा शिक्षक अशोक लोधी भी मौक़े पर मौजूद रहे।
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जानकारी के अनुसार चाइल्डलाइन को शुक्रवार को 11.30 बजे सूचना मिली थी उसमें बताया गया कि अमोला थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में एक 16 साल की लड़की का बाल विवाह हो रहा है। सूचनादाता ने नाम गोपनीय रखने का भी अनुरोध किया। सूचना के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने करैरा परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर को मौके पर जाकर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर ने बताया कि मौके पर जाकर जब परिजनों से बालिका की उम्र के संबंध में पूछा तो उन्होंने लड़की की उम्र 21 वर्ष होना बताया, जब उनसे उम्र का प्रमाण मांगा तो उन्होंने आधार कार्ड दिखाया, जिसके अनुसार बालिका की उम्र 16 वर्ष निकली।
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परिजनों को बताया गया कि लड़की का 18 साल की उम्र से पहले विवाह करना कानूनी अपराध है। इसमें पूरे परिवार और रिश्तेदारों को जेल होगी। काफी देर तक समझाने के बाद आखिर में परिजनों ने उम्र पूरी नहीं होने तक विवाह नहीं करने का लिखित शपथपत्र दिया। सेक्टर सुपरवाइजर नेहा दीक्षित एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रीना राजपूत और नीता जोशी, पुलिस विभाग के बीट प्रभारी हरदयाल जोशी व आरक्षक नागेन्द्र जाट तथा शिक्षक अशोक लोधी भी मौक़े पर मौजूद रहे।
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