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Sehore News: गांजा तस्करी के आरोप में महिला को छह साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 07 Jul 2023 05:55 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 07 Jul 2023 05:55 PM IST
सार

Sehore News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में गांजा तस्करी के आरोप में सीहोर कोर्ट ने एक महिला को छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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Sehore News Woman sentenced to six years for smuggling ganja fined Rs 25,000
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर में अपनी बेकरी की दुकान पर गांजा तस्करी करने वाली एक महिला को सीहोर कोर्ट से छह साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने महिला को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। गांजा तस्करी के मामले में सीहोर कोर्ट से किसी महिला को सजा सुनाने का ये बड़ा मामला बताया जा रहा है।

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विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने गांजा तस्करी के आरोप में नया गांव जोड थाना रेहटी निवासी मीना बाई (55) पति जगदीश कलार को एनडीपीएस एक्ट की धारा-8/20 में छह साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया ने बताया, 26 अगस्त 2019 को मुखबिर से एसआई अनिल यादव को सूचना प्राप्त हुई कि मालवीय बेकरी की दुकान पर एक महिला गांजा बेच रही है। इस सूचना के आधार पर मौके पर दबिश डालने पर आरोपी मीना बाई के मालवीय बेकरी की दुकान के काउंटर के नीचे करीब पांच किलो 400 ग्राम गांजा पाया गया था।
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जब्तशुदा माल और आरोपी महिला को थाना रेहटी लाकर धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध कायम करने के बाद संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी साक्षियों द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान घटना का पूर्ण समर्थन किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य और अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया ने की।

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