फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore news: Stalking minor girl, obscene gestures, Court convicts Abhishek, awards 2 years jail & fine

Sehore News: नाबालिग को अश्लील इशारे कर कहता था शादी कर हम भाग चलते हैं, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

Wed, 27 Aug 2025 07:15 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Wed, 27 Aug 2025 07:15 PM IST
सार

सीहोर की नाबालिग छात्रा से लंबे समय तक छेड़छाड़ और धमकी देने वाले आरोपी अभिषेक कुशवाह को अदालत ने दोषी करार दिया। आष्टा थाने में पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश ने उसे दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

विज्ञापन
Sehore news: Stalking minor girl, obscene gestures, Court convicts Abhishek, awards 2 years jail & fine
आष्टा अदालत

विस्तार

सीहोर जिले की नाबालिग छात्रा लंबे समय तक आरोपी अभिषेक की छेड़छाड़ का शिकार होती रही। छात्रा जब स्कूल से घर या बाजार जाती, तो आरोपी उसका पीछा करता और अश्लील इशारे करता। आरोपी उससे जबरन शादी करने और भाग जाने का दबाव डालता। छात्रा बार-बार परेशान होती रही, लेकिन डर के कारण उसने यह बात घर पर किसी को नहीं बताई।

विज्ञापन


आखिरकार जून 2023 की शुरुआत में छात्रा ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। परिजनों को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने बेटी की सुरक्षा को देखते हुए आष्टा से सीहोर में शिफ्ट होने का निर्णय लिया। यह कदम आरोपी के डर से बचने के लिए उठाया गया था।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- दो बच्चों की मां को शिवपुरी से महाकाल दर्शन के नाम पर भगा लाया मुस्लिम युवक, ऐसे पहुंचा थाने
विज्ञापन
विज्ञापन


रास्ते में रोकी मोटरसाइकिल, दी जान से मारने की धमकी
4 जून 2023 की रात 10 बजे छात्रा और उसके पिता मोटरसाइकिल से सामान लेकर सीहोर जा रहे थे। तभी आरोपी अभिषेक मोटरसाइकिल से आया और उनकी गाड़ी रोक दी। उसने लड़की के पिता से कहा कि मेरी बात आपकी बेटी से कराओ। इनकार करने पर आरोपी ने जान से खत्म कर देने की धमकी दी। पिता ने किसी तरह समझाकर रास्ता निकाला और सीहोर जाकर राहत की सांस ली।


ये भी पढ़ें-  'वादा टूटा, विश्वास टूटा…', शादी का झांसा देकर किया शोषण, पुलिस ने शुरू की जांच

थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट
इसके बाद परिजनों ने हिम्मत जुटाई और थाना आष्टा पहुंचकर आरोपी अभिषेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला अपराध क्रमांक 338/23 अंतर्गत धारा 354, 354(क), 354(घ), 341, 506 भादवि एवं 9/10, 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र सिंह ठाकुर ने अदालत में अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने घटना के तथ्य, गवाहों के बयान और सबूतों को प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा को बार-बार परेशान किया और गंभीर अपराध किया है।

विशेष न्यायाधीश आष्टा, महेश कुमार चौहान ने अभियोजन के तर्कों से सहमति जताई और आरोपी अभिषेक कुशवाह पिता घनश्याम कुशवाह 20 वर्ष निवासी काछी मोहल्ला आष्टा को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed