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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News: Three arrested for hunting deer with licensed gun in Ashta

Sehore News: आष्टा में लाइसेंसी बंदूक से किया दुर्लभ हिरण का शिकार, मांस ले जाते पुलिस ने तीन को पकड़ा

Mon, 17 Mar 2025 10:03 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Mon, 17 Mar 2025 10:03 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र में दुर्लभ हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। शिकारियों ने हिरण को मारकर उसके अवशेष जंगल में छिपा दिए और मांस बाइक से ले जा रहे थे।

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Sehore News: Three arrested for hunting deer with licensed gun in Ashta
पुलिस गिरफ्त में हिरण शिकार के आरोपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र में दुर्लभ हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। शिकारियों ने हिरण का शिकार कर अवशेष को जंगल में छिपा दिया था। मांस बाइक पर रखकर ले जा रहे थे। इसी दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीन शिकारियों को दबोच लिया। आष्टा के जंगल में दुर्लभ हिरण काफी संख्या में हैं। हिरणों की धमा चौकड़ी शिकारियों को लगातार आकर्षित करती रहती है। इसके चलते शिकारियों की अक्सर हिरणों पर नजर बनी रहती है। आए दिन हिरणों के शिकार के मामले के सामने आते हैं। इसी तरह के मामले में आष्टा पुलिस ने हिरण के अवैध शिकार के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से हिरण का मांस, अवशेष, लाइसेंसी बंदूक और बाइक जब्त की है।

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आष्टा एसडीओपी आकाश अमलकर ने बताया कि 16-17 मार्च की रात पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हिरण का मांस ले जा रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोलिया-सिद्दीगंज मार्ग पर घेराबंदी की। दो आरोपियों इरफान शेख- पिता अहमद शेख निवासी जुम्मापुरा आष्टा और कल्लू शाह- पिता इम्मू शाह निवासी लंगापुरा आष्टा को गिरफ्तार किया गया है।
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तीन लोगों ने मिलकर किया था हिरण का शिकार
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने तीसरे साथी बाबूलाल मालवीय पिता फूल सिंह निवासी सांगाखेड़ी के साथ मिलकर 12 बोर की बंदूक से हिरण का शिकार करने की बात का खुलासा किया है।पुलिस ने आरोपियों से 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक, दो कारतूस और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं।
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पुलिस ने देवनखड़ी के जंगल से बरामद किए हिरण के अवशेष
आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल बड़ली ग्राम देवनखेड़ी से हिरण का सिर, खाल और अन्य अवशेष बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 31, 52 के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय ने आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।

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