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Sehore news: सीहोर में डीजे पर एक्शन शुरू… तेज आवाज में बजा रहे थे डीजे, पुलिस ने किया जब्त

Fri, 14 Feb 2025 05:30 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Fri, 14 Feb 2025 05:30 PM IST
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Sehore news: Action started on DJ in Sehore… DJ was playing at high volume, police seized it
सीहोर। पुलिस ने की तेज आवाज डीजे पर कार्रवाई
सीहोर जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर जारी निर्देश के बाद पुलिस ने आष्टा क्षेत्र स्थित पुराना दशहरा मैदान के पास गोकुलधाम गार्डन के सामने से तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की है। बिना अनुमति डीजे तेज आवाज में बजाया जा रहा था। ध्वनि प्रदूषण करने वाले डीजे संचालक के दो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
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गुरुवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि पुराना दशहरा मैदान के पास गोकुलधाम गार्डन के सामने एक डीजे संचालक तेज आवाज में डीजे बजा रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर डीजे संचालक से लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगी, परंतु उसके पास कोई वैध अनुमति नहीं थी। मौके पर मौजूद राजस्व टीम, पटवारी शिवचरण एवं राजस्व निरीक्षक रामवीर सिंह कतरोलिया द्वारा पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी का कृत्य मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से डीजे वाहन (सफेद रंग का टाटा 407, वाहन क्रमांक MP17C5599) को विधिवत जब्त कर कब्जे में लिया गया। डीजे संचालक व ड्राइवर सागर खत्री पिता मनोज खत्री निवासी ग्राम पानीगांव, जिला देवास एवं सचिन सोलंकी पिता शांताराम सोलंकी, निवासी ग्राम बिजवाड़, थाना कांटाफोड़, जिला देवास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 89/25, धारा 7/15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
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कलेक्टर ने दिए थे निर्देश
कलेक्टर बालागुरु के. निर्देश पर जिले के विभिन्न अनुभागों तथा तहसीलों में एसडीएम, एसडीओपी पुलिस द्वारा डीजे एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में एसडीएम तथा एसडीओपी द्वारा सभी डीजे संचालकों एवं मैरिज गार्डन के संचालकों को डीजे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक डीजे का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। बैठकों में डीजे संचालकों को निर्देश देते हुए बताया गया कि डीजे और अत्यधिक शोर से कई दुष्प्रभावों पड़ते हैं। डीजे की तेज आवाज से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को इससे अधिक परेशानी होती है तथा पर्यावरण, प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही तेज आवाज और शोर से विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानी होती है। अधिकारियों ने डीजे संचालकों को नियमों का पालन करते हुए जिले में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए।
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सीहोर। पुलिस ने की तेज आवाज डीजे पर कार्रवाई

सीहोर। पुलिस ने की तेज आवाज डीजे पर कार्रवाई

 

सीहोर। पुलिस ने की तेज आवाज डीजे पर कार्रवाई

सीहोर। पुलिस ने की तेज आवाज डीजे पर कार्रवाई

 

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