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Sehore: दलित बालिका से सामूहिक दुष्कर्म में महिला सहित तीन दोषियों को उम्रकैद, दो दोस्तों ने किया था रेप
Thu, 18 May 2023 11:44 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 18 May 2023 11:44 PM IST
सार
सीहोर कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
स्कूल जा रही दलित बालिका को धोखे से बुलाकर एक युवक ने रास्ते में दुष्कर्म किया। युवक की हवस की आग यही नहीं रुकी। युवक ने दस दिन बाद अपने दोस्त और उसकी पत्नी के साथ योजना बनाकर दोबारा बालिका को एक जगह बुलाया, जहां युवक ओर उसके दोस्त ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। कोर्ट ने जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के इन मामले में तीन लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सुरेश सिंह ने अभियुक्तगण रज्जाक (28) पिता रईस खान मंसूरी निवासी ग्राम झरखेड़ा दोराहा को आजीवन कारावास एवं 8500 रुपये का अर्थदंड, आसिफ (29) पिता समद मंसूरी निवासी ग्राम खजुरिया थाना श्यामपुर को आजीवन कारावास एवं 11500 रुपये का अर्थदंड एवं शर्मिला (25) पति रज्जाक निवासी ग्राम झरखेड़ा थाना दोराहा जिला सीहोर को आजीवन कारावास एवं 8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता ने थाना दोराहा में सूचना दी कि 3 अप्रैल 21 को दोपहर 12:30 बजे स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी आसिफ ने उसे आवाज देकर बुलाया और उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती् दुष्कर्म किया और कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मरवा दूंगा। इसके बाद 13 अप्रैल 21 को फरियादिया की बहन के मोबाइल पर एक महिला का फोन आया कि मैं तुम्हारी सहेली की दोस्त हूं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम मेरे घर आ जाओ, उसने कहा कि मैं एक आदमी को तुम्हें लेने के लिए भेज रही हूं तो उसकी गाड़ी पर बैठकर तुम मेरे घर आ जाना। करीब एक घंटे बाद एक आदमी लेने आया जिसका नाम रज्जाक था और उसकी मोटरसाइकल पर बैठकर झरखेडा चली गई, जहां रज्जाक ने उसे एक घर के सामने रोक दिया और कहने लगा कि मैं अभी आ रहा हूं। तब वहां शर्मिला नाम की एक महिला उसे लेने आई तथा वह उसे उसके साथ उसके घर पर ले गई जहां उस महिला ने उसे एक कमरे में धक्का दिया तथा खुद बाहर निकलकर कुण्डी लगा दी। उस कमरे मे आरोपी आसिफ और आरोपी रज्जाक था और दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता जैसे तैसे पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई में कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सुरेश सिंह ने अभियुक्तगण रज्जाक (28) पिता रईस खान मंसूरी निवासी ग्राम झरखेड़ा दोराहा को आजीवन कारावास एवं 8500 रुपये का अर्थदंड, आसिफ (29) पिता समद मंसूरी निवासी ग्राम खजुरिया थाना श्यामपुर को आजीवन कारावास एवं 11500 रुपये का अर्थदंड एवं शर्मिला (25) पति रज्जाक निवासी ग्राम झरखेड़ा थाना दोराहा जिला सीहोर को आजीवन कारावास एवं 8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता ने थाना दोराहा में सूचना दी कि 3 अप्रैल 21 को दोपहर 12:30 बजे स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी आसिफ ने उसे आवाज देकर बुलाया और उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती् दुष्कर्म किया और कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मरवा दूंगा। इसके बाद 13 अप्रैल 21 को फरियादिया की बहन के मोबाइल पर एक महिला का फोन आया कि मैं तुम्हारी सहेली की दोस्त हूं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम मेरे घर आ जाओ, उसने कहा कि मैं एक आदमी को तुम्हें लेने के लिए भेज रही हूं तो उसकी गाड़ी पर बैठकर तुम मेरे घर आ जाना। करीब एक घंटे बाद एक आदमी लेने आया जिसका नाम रज्जाक था और उसकी मोटरसाइकल पर बैठकर झरखेडा चली गई, जहां रज्जाक ने उसे एक घर के सामने रोक दिया और कहने लगा कि मैं अभी आ रहा हूं। तब वहां शर्मिला नाम की एक महिला उसे लेने आई तथा वह उसे उसके साथ उसके घर पर ले गई जहां उस महिला ने उसे एक कमरे में धक्का दिया तथा खुद बाहर निकलकर कुण्डी लगा दी। उस कमरे मे आरोपी आसिफ और आरोपी रज्जाक था और दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता जैसे तैसे पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई में कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
