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Sehore: गांजा तस्करी मामले में दो महिलाओं समेत पांच लोगों को 15-15 साल का कारावास, 1-1 लाख का अर्थदंड भी लगा

Wed, 07 Sep 2022 08:23 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 07 Sep 2022 08:23 PM IST
सार

गांजा तस्करी करने वाले पांच लोगों को 15-15 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा भुगतने वालों में दो महिलाएं शामिल हैं। 

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Sehore: In ganja smuggling case, five people including two women were imprisoned for 15 years
court new - फोटो : istock

विस्तार

मध्य प्रदेश में गांजा तस्करी करने वाले पांच लोगों को 15-15 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा भुगतने वालों में दो महिलाएं शामिल हैं। साथ ही सभी दोषियों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा। 
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जानकारी के अनुसार सीहोर में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेश सिंह ने अवैध रूप से मादक पदार्थ (गांजा) का परिवहन करने के मामले में बड़ा फैसला दिया है। मीडिया सेल प्रभारी केदार कौरव ने बताया कि घटना 22 मार्च 2019 की है। मुखबिर की सूचना पर इंडीगो कार क्र. MP-7-E-8695 को पीछा कर पकड़ा गया। इसमें से तीन पुरुष और दो महिलाएं भागने का प्रयास करने लगीं तो इन्हें पकड़ लिया गया। 
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इन्होंने अपने नाम श्यामसिंह पिता प्रतापसिहँ सोधिया (26) निवासी ग्राम रोजानी जिला मंदसौर, कल्याण पिता गोपाल (40) निवासी गोरधनपुरा रोड वार्ड क्र. 16 रामगंज, जिला कोटा राजस्थान, निसार पिता बाबू खान (40) निवासी करीम बक्स कॉलोनी छोला रोड भोपाल, लाबू बाई पति श्यामसिंह सोधिया (25) निवासी ग्राम रोजानी, जिला मंदसौर, हेमाबाई पति कल्याण (35) निवासी गोरधनपुरा रोड वार्ड क्र. 16 रामगंज, जिला कोटा राजस्थान का होना बताया। 
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संदेहियों से उनकी कार की तलाशी लेने पर कार व उनके कब्जे में रखे तीन पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई तो कुल 10 पैकेट मिले जिनका कुल वजन 20 किलो था। सभी में गांजा भरा था। पुलिस ने गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद इन्हें उक्त सजा से दंडित किया गया है। 
 
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