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Sehore News: नगर पालिका के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में पूर्व पार्षद ने लगाई आपत्ति, चुनाव रोके जाने की मांग
Sat, 14 May 2022 06:17 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 14 May 2022 06:17 PM IST
सार
सीहोर नगर की सीमावृद्धि एवं विधि विपरीत वार्डों के परिसीमन को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल, जिला प्रशासन सीहोर, नगर पालिका प्रशासन सीहोर को आपत्ति प्रस्तुत की गई है। इसमें पूर्व पार्षद ने नगर पालिका निर्वाचन रोके जाने की मांग की है।
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सीहोर नगर पालिका परिषद कार्यालय
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सीहोर नगर की सीमावृद्धि एवं विधि विपरीत वार्डों के परिसीमन को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल, जिला प्रशासन सीहोर, नगर पालिका प्रशासन सीहोर को आपत्ति प्रस्तुत की गई है। इसमें पूर्व पार्षद ने नगर पालिका निर्वाचन रोके जाने की मांग की है।
बताया गया है कि वर्तमान में सीहोर नगर की सीमा वृद्धि के तहत लगभग 15 गांवों, जो नगर की सीमा से सटे हुए हैं, को सीहोर में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है जो कि विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यदि स्थानीय चुनाव कराए जाते हैं तो मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 30(7) का भी उल्लंघन होगा।
बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा 1 दिसम्बर 2016 में पारित आदेश की भी अवमानना होगी। क्योंकि सीहेार नगर के 35 ही वार्डों का वर्तमान परिसीमन विधि विरुद्ध है। इसमें वार्डों की सीमा रेल्वे लाइन के पार हाईवे पुल आदि को करते हुए बनी है तथा अनेक वार्डों में जनसंख्या का सही अनुपात नहीं है। वहीं पूर्व में इस संबंध में 5 जनवरी 2022 को जिला निर्वाचन अधिकारी व नगर पालिका प्रशासन सीहोर को आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके उपरांत भी वार्डों का परिसीमान नियमानुसार नहीं कराया गया है। यदि ऐसी स्थिति में वर्तमान निकाय चुनाव होते हैं तो नागरिकों के विकास अधिकारों में बाधा पहुंचेगी। राज्य निर्वाचन आयोग को मुकेश मेवाड़ा पूर्व पार्षद व अनूप चौधरी के द्वारा दायर आपत्ति प्रेषित की गई है।
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बताया गया है कि वर्तमान में सीहोर नगर की सीमा वृद्धि के तहत लगभग 15 गांवों, जो नगर की सीमा से सटे हुए हैं, को सीहोर में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है जो कि विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यदि स्थानीय चुनाव कराए जाते हैं तो मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 30(7) का भी उल्लंघन होगा।
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बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा 1 दिसम्बर 2016 में पारित आदेश की भी अवमानना होगी। क्योंकि सीहेार नगर के 35 ही वार्डों का वर्तमान परिसीमन विधि विरुद्ध है। इसमें वार्डों की सीमा रेल्वे लाइन के पार हाईवे पुल आदि को करते हुए बनी है तथा अनेक वार्डों में जनसंख्या का सही अनुपात नहीं है। वहीं पूर्व में इस संबंध में 5 जनवरी 2022 को जिला निर्वाचन अधिकारी व नगर पालिका प्रशासन सीहोर को आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके उपरांत भी वार्डों का परिसीमान नियमानुसार नहीं कराया गया है। यदि ऐसी स्थिति में वर्तमान निकाय चुनाव होते हैं तो नागरिकों के विकास अधिकारों में बाधा पहुंचेगी। राज्य निर्वाचन आयोग को मुकेश मेवाड़ा पूर्व पार्षद व अनूप चौधरी के द्वारा दायर आपत्ति प्रेषित की गई है।
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