फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore: Father who raped minor daughter was sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 15,000

सीहोर: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

Sun, 27 Mar 2022 10:54 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sun, 27 Mar 2022 10:54 AM IST
सार

नाबालिग बेटी से दुराचार करने वाले पिता को जिला कोर्ट सीहोर के विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Sehore: Father who raped minor daughter was sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 15,000
सीहोर: नाबालिग से रेप करने वाले पिता को आजीवन कारावास (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीहोर में अपनी ही नाबालिग बेटी से दुराचार करने वाले पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता कक्षा आठवीं तक पढ़ी है, उसकी उम्र 14 वर्ष है। एक साल पहले बच्ची की मां का निधन हो गया था। पांच भाई-बहनों में वह सबसे बड़ी है। नाबालिग अपने भाई-बहनों के साथ खेत में बनी टपरी में रहती थी।
विज्ञापन


25 अप्रैल 2020 को उसके सौतेले पिता ने रात के वक्त जब सभी बच्चे सो रहे थे। पीड़िता से रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने ताऊ-ताई को दी, जिसके बाद 26 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट कराई। मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारद्वाज, जिला सीहोर द्वारा आरोपी निवासी चोरदीपला थाना इछावर जिला सीहोर को धारा 376, 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोषी को आजीवन कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed