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सीहोर: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
Sun, 27 Mar 2022 10:54 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sun, 27 Mar 2022 10:54 AM IST
सार
नाबालिग बेटी से दुराचार करने वाले पिता को जिला कोर्ट सीहोर के विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सीहोर: नाबालिग से रेप करने वाले पिता को आजीवन कारावास (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सीहोर में अपनी ही नाबालिग बेटी से दुराचार करने वाले पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता कक्षा आठवीं तक पढ़ी है, उसकी उम्र 14 वर्ष है। एक साल पहले बच्ची की मां का निधन हो गया था। पांच भाई-बहनों में वह सबसे बड़ी है। नाबालिग अपने भाई-बहनों के साथ खेत में बनी टपरी में रहती थी।
25 अप्रैल 2020 को उसके सौतेले पिता ने रात के वक्त जब सभी बच्चे सो रहे थे। पीड़िता से रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने ताऊ-ताई को दी, जिसके बाद 26 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट कराई। मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारद्वाज, जिला सीहोर द्वारा आरोपी निवासी चोरदीपला थाना इछावर जिला सीहोर को धारा 376, 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोषी को आजीवन कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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25 अप्रैल 2020 को उसके सौतेले पिता ने रात के वक्त जब सभी बच्चे सो रहे थे। पीड़िता से रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने ताऊ-ताई को दी, जिसके बाद 26 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट कराई। मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारद्वाज, जिला सीहोर द्वारा आरोपी निवासी चोरदीपला थाना इछावर जिला सीहोर को धारा 376, 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोषी को आजीवन कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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