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Satna News: बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी सहित दो लोगों को एक साल की सजा, ये लगा है आरोप
Sat, 29 Jul 2023 10:54 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 29 Jul 2023 10:54 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के सतना जिले में बीजेपी नेता सहित दो लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सतना आरक्षक से विवाद और मारपीट करने वाले बीजेपी नेता और एक अन्य को कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट ने आरोपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी पिता कमलाकर चतुर्वेदी निवासी मुख्त्यारगंज और चंदन सिंह चौहान पिता उदयभान सिंह निवासी मारुति नगर पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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पुलिस जवान शेख फैसल खान 17 अक्टूबर 2013 को सुबह साढ़े नौ बजे सर्किट हाउस में ड्यूटी में था। आरोपी जबरदस्ती गेट खोलने लगे और आरक्षक के मना करने पर उसकी कॉलर पकड़कर गाली-गलौज कर उसके साथ मारपीट की।
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रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 353 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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