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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Driving on the wrong side proves costly; FIRs registered against four drivers.

इंदौर : इंदौर में राॅग साइड वाहन चलाना पड़ा महंगा,चार वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर

Wed, 02 Sep 2026 12:09 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Wed, 02 Sep 2026 12:09 AM IST
सार

इंदौर में ट्रैफिक सुधार के लिए पुलिस ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर अब तक चालानी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन मंगलवार को पुलिस ने चार वाहन चालकों के खिलाफ सीधे केस दर्ज कर लिया।

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Indore: Driving on the wrong side proves costly; FIRs registered against four drivers.
इंदौर में चार वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इंदौर में अब ट्रैफिक सुधार के लिए पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। अब तक शहर में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर चालान बनाए जाते थे, लेकिन मंगलवार को पुलिस ने अन्नपूर्णा थाने में चार वाहन चालकों के खिलाफ रॉन्ग साइड वाहन चलाने व पार्क करने पर केस दर्ज कर लिया।

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एफआईआर वाहन चालकों को थमा दी गई। यह एक्शन चाणक्यपुरी क्षेत्र में ड्रोन से सड़कों पर निगरानी रखे जाने के दौरान लिया गया। ट्रैफिक पुलिस शहर के 42 मार्गों पर ट्रैफिक सुधार के लिए सख्ती बरतेगी।
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मंगलवार को चाणक्यपुरी चौराहे पर यातायात पुलिस की टीम ने विशेष निगरानी अभियान चलाया। अभियान के दौरान ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से यातायात व्यवस्था पर नजर रखी गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित किया गया।

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इस दौरान कुछ वाहन चालकों ने वन-वे में आकर वाहन खड़े किए। वाहन चालू अवस्था में खड़े किए गए थे। अफसरों ने इसे लापरवाही और सामने से आने वाले अन्य वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी गंभीर दुर्घटना का खतरा माना।




गलत दिशा में वाहन चलाने और खतरनाक ढंग से वाहन खड़े करने पर पुलिस ने चार वाहन चालकों के खिलाफ धारा 285 बीएनएस और 177/116 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस ने रितेश पिता महेंद्र पटेल, अनपू सिंह, लक्ष्मण सिंगारे और संजय कुमावत के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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