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सागर: प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर महिला से सालभर दुष्कर्म, वीडियो की धमकी देने वाले कथावाचक को 14 साल की सजा
Sun, 27 Sep 2026 05:06 PM IST
सागर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
Published by: सागर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 05:06 PM IST
सार
सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र में महिला को प्रेत बाधा और बीमारी का इलाज करने के नाम पर आश्रम बुलाकर शोषण और ब्लैकमेल करने के मामले में कथावाचक ओमकार मिश्रा को अदालत ने दोषी ठहराया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दो धाराओं में 14-14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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पुलिस हिरासत में कथावाचक
विस्तार
प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर एक महिला को अपने आश्रम बुलाने वाले कथावाचक को न्यायालय ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोप है कि कथावाचक ने महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर करीब एक साल तक लगातार उसका शोषण किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा सनसनीखेज मामला बांदरी थाना क्षेत्र का है। रोड़ा गांव के रहने वाले कथावाचक ओमकार मिश्रा ने पथरिया बामन गांव के जंगल में अपना आश्रम बना रखा था। अभियोजन के मुताबिक, आरोपी महिला को प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के बहाने आश्रम बुलाता था। आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला के साथ गलत कृत्य किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करने लगा। कभी वह महिला को आश्रम बुलाता तो कभी खुद उसके घर पहुंचकर धमकियों के बल पर घिनौनी हरकतें करता था।
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पति को बताने पर हुआ खुलासा
लगातार मिल रही धमकियों के चलते डरी-सहमी महिला काफी समय तक यह बात किसी को नहीं बता सकी। बाद में उसने हिम्मत जुटाकर पूरी आपबीती अपने पति को बताई। परिजनों के साथ थाने पहुंचकर 26 दिसंबर 2024 को इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी कथावाचक ओमकार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दो अलग-अलग धाराओं में 14-14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद आरोपी को तुरंत जेल भेज दिया गया।
