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Sagar News: खरपतवार नाशक दवा के छिड़काव से 32 किसानों की फसलें नष्ट, जांच में निकली अमानक, विक्रेता पर FIR
Mon, 14 Apr 2025 11:30 AM IST
सागर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
Published by: सागर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Apr 2025 11:30 AM IST
सार
किसानों की शिकायत के बाद जांच कराई गई, जिसमें 80-90 प्रतिशत तक फसल नुकसान की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में यह दवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरी। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने विक्रेता के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं।
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दवा छिड़काव से नष्ट हुई फसल।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सागर जिले के रहली ब्लाॅक में रबी की फसलों में खरपतवार नाशक दवा के छिड़काव के बाद फसल नष्ट हो गई। इसके बाद प्रशासन ने दवा जांच के लिए भेजी थी, जिसकी अब सैंपल रिपोर्ट आ गई है। जांच में यह खरपतवार नाशक दवा अमानक पाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर संदीप जीआर ने दवा विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा आदेशित किए जाने के बाद रहली पुलिस ने मामले की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है।
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पिछले जनवरी-फरवरी माह में रहली विकासखंड के अनेक गांवों में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करने से 32 किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं। इस दौरान 60 एकड़ से अधिक रकबे की गेहूं, प्याज समेत अन्य फसल को दवा के छिड़काव से नुकसान पहुंचा था। मामले में किसानों ने प्रशासन से शिकायत की। शिकायत में कहा कि मेसर्स आदि एग्रो केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर रहली के प्रो. अभय जैन ने निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. द्वारा किसानों को गेहूं में खरपतवार नाशक दवा विक्रय की थी।
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छिड़काव के बाद रहली विकासखंड के 32 किसानों की फसल नष्ट हुई है। उक्त शिकायत के आधार पर कृषि विभाग की संयुक्त टीम टीम गठित कर मामले की जांच कराई गई। जांच में किसानों के उक्त दवा छिड़काव से 80-90 प्रतिशत फसल में नुकसान होना पाया गया। रिपोर्ट में नमूना अमानक स्तर का पाया गया है। जिस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय कृषि अधिकारी रहली और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रहली को संबंधित संस्था और कंपनी पर कीटनाशक औषधि में भारत सरकार द्वारा निर्धारित तत्वों का कम या अधिक होने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
रहली एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि मेसर्स आदि एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रहली के प्रो अभय जैन और निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा. लि. द्वारा तहसील रहली के 32 किसानों की फसल नष्ट होने के मामले में विधिसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है।
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पिछले जनवरी-फरवरी माह में रहली विकासखंड के अनेक गांवों में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करने से 32 किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं। इस दौरान 60 एकड़ से अधिक रकबे की गेहूं, प्याज समेत अन्य फसल को दवा के छिड़काव से नुकसान पहुंचा था। मामले में किसानों ने प्रशासन से शिकायत की। शिकायत में कहा कि मेसर्स आदि एग्रो केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर रहली के प्रो. अभय जैन ने निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. द्वारा किसानों को गेहूं में खरपतवार नाशक दवा विक्रय की थी।
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छिड़काव के बाद रहली विकासखंड के 32 किसानों की फसल नष्ट हुई है। उक्त शिकायत के आधार पर कृषि विभाग की संयुक्त टीम टीम गठित कर मामले की जांच कराई गई। जांच में किसानों के उक्त दवा छिड़काव से 80-90 प्रतिशत फसल में नुकसान होना पाया गया। रिपोर्ट में नमूना अमानक स्तर का पाया गया है। जिस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय कृषि अधिकारी रहली और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रहली को संबंधित संस्था और कंपनी पर कीटनाशक औषधि में भारत सरकार द्वारा निर्धारित तत्वों का कम या अधिक होने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
रहली एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि मेसर्स आदि एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रहली के प्रो अभय जैन और निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा. लि. द्वारा तहसील रहली के 32 किसानों की फसल नष्ट होने के मामले में विधिसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है।
