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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ratlam Police brought MLA Manoj Chawla on remand on charges of fertilizer loot Congress workers welcomed

Ratlam: खाद लूट के आरोप में विधायक मनोज चावला को रिमांड पर लाई पुलिस, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

Wed, 11 Jan 2023 05:35 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 11 Jan 2023 05:35 PM IST
सार

खाद लूट मामले में जेल गए कांग्रेस विधायक मनोज चावला को पुलिस एक दिन की रिमांड पर रतलाम लाई। रतलाम आते ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े।

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Ratlam Police brought MLA Manoj Chawla on remand on charges of fertilizer loot Congress workers welcomed
विधायक का स्वागत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रतलाम जिले में सहकारी सोसाइटी से खाद लूट के मामले में जेल गए कांग्रेस के आलोट विधायक मनोज चावला को रतलाम की आलोट थाना पुलिस मंगलवार को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रतलाम लाई। विधायक चावला को जब पुलिस थाने लेकर पहुंची तो इसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाने पर जमा हो गए। यहां चावला को लेकर पुलिस का वाहन जब आया तो कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया।

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विधायक चावला के जेल में होने की सूचना पर आलोट थाना पुलिस रिमांड देने के लिए इंदौर पहुंची और एक दिन की रिमांड पर विधायक चावला को आलोट लेकर आई। यहां उनके आने की पूर्व सूचना पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाने पर जमा होने लगे थे। विधायक चावला जैसे ही गाड़ी से उतरे तो उन्हें देखकर समर्थक नारेबाजी कर खुश हो गए और जमकर स्वागत किया।
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विशेष न्यायालय में सरेंडर किया...
आलोट विधायक मनोज चावला ने सोमवार को इंदौर के विशेष न्यायालय में सरेंडर किया था। जहां से विधायक चावला को जेल भेज दिया गया था। बीते दिनों ही विधायक चावला की ओर से जबलपुर उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जहां से उन्हे राहत नहीं मिली थी।
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बता दें कि विधायक चावला 10 नवंबर से फरार चल रहे थे। खाद लूट से जुड़े इस मामले में उनके द्वारा पूर्व में भी इंदौर के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की थी, लेकिन वहां पर भी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद इसके बाद विधायक चावला द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से एक बार फिर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन राहत वहां से भी नहीं मिल सकी थी।

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