मध्यप्रदेश: मंदसौर में 6 जून को राहुल गांधी की सभा, प्रशासन ने रखी 19 शर्तें
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 6 जून को मंदसौर जिले में रैली का आयोजन करेंगे। आज से ठीक एक साल पहले इसी दिन वहां किसान गोलीकांड हुआ था। जिसमें पांच किसानों की जान गई थी। राहुल की इस रैली के लिए जिला प्रशासन ने उनके सामने 19 शर्तें रखी हैं।
Sub-Divisional Officer of Malhargarh put 19 conditions before Congress President Rahul Gandhi for holding a rally in Mandsaur on June 6. Conditions include prohibition on the usage of DJ sound system & words that might hurt religious sentiments, among others. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/5qRQd1OfgI
— ANI (@ANI) May 23, 2018विज्ञापन
वहीं बीते साल जब राहुल मारे गए किसानों के परिवार से मिलने जा रहे थे तो उन्हें मंदसौर के रास्ते नीमच में रोक लिया गया था। मल्हारगढ़ एसडीएम ने उन्हें रैली करने की इजाजद तो दे दी है लेकिन उन्हें किसी भी तरह के उकसाने वाले भाषण ना देने की सलाह दी है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अगर राहुल इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उनको मिली मंजूरी वापिस ले ली जाएगी।
राज्य के कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने शर्तों के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पक्का है कि राहुल मंदसौर आ रहे हैं। उनके दौरे के लिए सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं।
बीजेपी प्रवक्ता ने साधा निशाना
हाल ही में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने मंदसौर में काफी वक्त गुजारा था। इस दौरान उन्होंने किसानों पर चली गोली की निंदा करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने 6 जून को होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होने की बात पर राहुल के आने के संकेत दिए थे। मंगलवार को प्रशासन से मिली मंजूरी के बाद राहुल गांधी के आने की खबर पुख्ता हो गई।
इस पर बीजेपी के प्रवक्ता विजेश लुनावत ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 'यह साफ है कि कांग्रेस किसानों की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है। सच्चाई यह है कि बीजेपी सरकार ने मध्यप्रदेश में किसानों की भलाई के लिए कई उपाय किए हैं जो कांग्रेस 50 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर पाई है।'
इन बिंदुओं के शर्त पर मंजूरी
- सभास्थल पर सिर्फ 15 फीट का पंडाल।
- डीजे साउंड प्रतिबंधित।
- धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों पर प्रतिबंध।
- लाउड स्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से कम रखना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो।
- लाउडस्पीकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित।
- ट्रैफिक में किसी प्रकार की परेशानी ना आए।
- वाहन रैली में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध।
- पार्किंग, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6 जून 2017 को हुआ था गोलीकांड
- कार्यक्रम के संयोजन में लगे कार्यकर्ताओं की सूची थाने पर देनी होगी।
- प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए पूरी व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी।
- आयोजकों को बिजली की वैल्पिक व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- आवारा पशुओं के लिए नगर पंचायत या ग्राम पंचायत को सूचना देनी होगी।
- सभास्थल पर चोरों को लेकर निगरानी की व्यवस्था आयोजकों की रहेगी।
- सभा स्थल पर बैठने की व्यवस्था अलग और आने जाने के लिए जगह छोड़ें।
- कार्यक्रम में विवाद की स्थिति बनने पर शांतिपूर्वक निराकरण करें अन्यथा मंजूरी निरस्त कर दी जाएगी।
- ये अनुमति सिर्फ 6 जून के लिए दी गई है।
- 6 जून 2017 को हुआ था गोलीकांड
