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खातों में कम बैलेंस पर पीएनबी ने वसूला 151 करोड़ रुपये जुर्माना

Wed, 18 Jul 2018 04:59 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Updated Wed, 18 Jul 2018 04:59 AM IST
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PNB fined Rs 151 crore on low balance in accounts

देश के सबसे बड़े बैंकिंग कर्ज घोटाले से जूझ रहे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने वित्त वर्ष 2017-18 में अपने खाताधारकों से करीब 151.66 करोड़ रुपये मात्र जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। करीब 1.23 करोड़ खाताधारकों वाले बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि ये जुर्माना खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं बनाए रखने के लिए वसूला गया है। बता दें कि पीएनबी से ही करीब 14 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर हीरा कारोबारी नीरव मोदी फरार चल रहा है, जिसके लिए बैंक के आंतरिक सिस्टम की बेहद आलोचना हुई है। 

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एक आरटीआई के जवाब में करीब 1.23 करोड़ खाताध्रारकों वाले बैंक ने दी जानकारी

आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ की तरफ से मांगी गई जानकारी के जवाब में बैंक की तरफ से बताया गया कि बैंक के पिछले वित्त वर्ष के अंत पर कुल 1,22,98748 खाताधारक थे, जिनमें से मिनिमम बैलेंस नहीं बनाए रखने वालों से पहले क्वार्टर में 31.99 करोड़ रुपये, दूसरे क्वार्टर में 29.43 करोड़ रुपये, तीसरे में 37.27 करोड़ रुपये और चौथे क्वार्टर में सबसे ज्यादा 52.97 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया।
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ये है मिनिमम बैलेंस चार्ज

1000 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों के खातों में तीन महीने का क्वार्टर पूरा होते समय रखना अनिवार्य
2000 रुपया है ये मिनिमम बैलेंस अर्धशहरी, शहरी व मेट्रो सिटी घोषित क्षेत्रों के बैंक खातों में
25 से 250 रुपया तक जुर्माना वसूलता है बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर खाताधारकों से

अर्थशास्त्रियों ने उठाए सवाल

मशहूर अर्थशास्त्री जयंतीलाल भंडारी ने जुर्माने की इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक से गरीब व मध्य वर्ग के बचत खातों पर लगने वाले जुर्माने की दर के पुनरीक्षण की मांग की है।

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