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मध्यप्रदेश में बुकिंग रद्द करने वाली कैब कंपनी को भरना होगा 1 हजार रुपये जुर्माना
Sat, 10 Aug 2019 09:12 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
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Published by: Trainee Trainee
Updated Sat, 10 Aug 2019 09:12 PM IST
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taxi
- फोटो : फाइल फोटो
मध्यप्रदेश में सरकार मोबाइल फोन एप आधारित कैब सेवा संचालित करने वाली कंपनियों के लिए जल्द ही नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत बुकिंग स्वीकार करने के बाद सेवा देने से मना करने पर कैब कंपनी को एक हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्रदेश के परिवहन विभाग के उप सचिव नियाज खान ने बताया कि कैब कंपनी बुकिंग स्वीकार करने के बाद यदि ग्राहक को सेवा देने से मना करती है तो कंपनी को 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। दरअसल, सरकार ने कैब कंपनियों को संचालित करने के लिये नियमों का मसौदा तैयार किया है।
उन्होंने बताया कि इस मसौदे को प्रशासनिक मंजूरी के बाद प्रदेश के विधि विभाग को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधि विभाग की स्वीकृति के बाद एक माह में इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बड़े नगरों में ओला, उबर और एक अन्य कैब कंपनी अपनी सेवाएं दे रही है। सूत्रों ने बताया कि कैब बुक करने वाले ग्राहकों ने इस संबंध में कैब कंपनियों की सरकार से शिकायत की थी। इसलिये सरकार ने इस मामले में यह पहल की है।
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उन्होंने बताया कि इस मसौदे को प्रशासनिक मंजूरी के बाद प्रदेश के विधि विभाग को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधि विभाग की स्वीकृति के बाद एक माह में इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बड़े नगरों में ओला, उबर और एक अन्य कैब कंपनी अपनी सेवाएं दे रही है। सूत्रों ने बताया कि कैब बुक करने वाले ग्राहकों ने इस संबंध में कैब कंपनियों की सरकार से शिकायत की थी। इसलिये सरकार ने इस मामले में यह पहल की है।
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