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MP News: DNA रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्मी को 20 साल की सजा, रेप के बाद जन्मे बच्चे को फेंकने से हुआ था खुलासा

Tue, 15 Nov 2022 11:12 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 15 Nov 2022 11:12 PM IST
सार

खेत में मिले नवजात की जांच में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया था। रिश्तेदारी का मामला होने से पीड़िता और गवाह कोर्ट में आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दे सके। कोर्ट ने बच्चे की डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाकर आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 

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On the basis of DNA report, the rapist was sentenced to 20 years in MP
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक दुष्कर्मी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। मामले का खुलासा खेत में फेंके गए नवजात से हुआ था। विशेष न्यायाधीश आरके पाटीदार ने उसी नवजात के डीएनए टेस्ट के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए दंडित किया है।
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जानकारी के मुताबिक मामला करीब दो साल पुराना है। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि 16 अगस्त 2020 को धुलकोट चौकी में रिपोर्ट लिखाई गई थी कि खेत में नवजात लड़की के रोने की आवाज आ रही है। पुलिस ने बच्चे को उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने जांच के बाद बच्चे को फेंकने वाली का पता किया। वह नाबालिग थी, और उसने जो कहानी बताई उससे पुलिस भी चौंक गई। पुलिस ने मामले में सरदार उर्फ सादरिया को गिरफ्तार कर लिया था। 
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पुलिस ने बताया था कि पीड़िता ने बयान दिए थे कि उसका दूर का रिश्तेदार सरदार उर्फ सादरिया उसके घर आता-जाता था। सरदार आए दिन उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। इसी बीच उसे गर्भ ठहर गया। जब उसने यह बात आरोपी सरदार को बताई तो उसने कहा बच्चा पैदा होने के बाद फेंक देना। 16 अगस्त 2020 को पीड़िता ने नवजात बच्ची को जन्म दिया। तब वह बिना किसी को बताए सुबह करीब 5 बजे एक सोयाबीन के खेत में फेंक आई थी।
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पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता और आरोपी का डीएनए टेस्ट बच्चे के साथ कराया। जिसमें पुष्टि हुए थी कि पीड़िता नवजात शिशु की जैविक माता और आरोपी सरदार उर्फ सादरिया जैविक पिता है। रंधावे ने बताया कि चूंकि मामले में गवाह रिश्तेदारी रखते थे, तो उनका बयान से मुकरना संभव था। पीड़िता और आरोपी रिश्तेदार होने से विचारण के दौरान कोर्ट से बाहर राजीनामा होने से पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों ने घटना का समर्थन नहीं किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद डीएनए रिपोर्ट को आधार मानकर आरोपी को दोषी करार दिया। और सरदार उर्फ सादरिया पिता गिना (27) निवासी बुरहानपुर को 20 साल के सश्रम कारवास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 
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