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MP TET प्रश्नपत्र लीक मामला: व्यापमं के व्हिसल ब्लोअर को राहत, डॉ. आनंद राय को 3 घंटे चली सुनवाई के बाद जमानत
Sat, 09 Apr 2022 08:36 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 09 Apr 2022 08:36 PM IST
सार
मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के प्रश्नपत्र मामले में जिला कोर्ट ने डॉ. आनंद राय को 3 घंटे की सुनवाई के बाद जमानत दे दी। डॉ. राय के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम ने अजाक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल डॉ. राय ने प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर लक्ष्मण के नाम पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी। डॉ. राय को भोपाल क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गुरुवार को गिरफ्तार किया था।
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डॉ. आनंद राय
- फोटो : Facebook
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विस्तार
जिला कोर्ट ने व्यापमं व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय को 3 घंटे की सुनवाई के बाद जमानत दे दी। डॉ. राय के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम ने अजाक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल डॉ. राय ने प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर लक्ष्मण के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी। डॉ. राय को भोपाल क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गुरुवार को गिरफ्तार किया था।
जिला कोर्ट के स्पेशल जज कमल जोशी के सामने डॉ. राय को एक दिन की रिमांड के बाद शनिवार को पेश किया गया। जहां 3 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने डॉ. राय को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। बता दें इस मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। डॉ. राय को क्राइम ब्रांच ने गुरुवार देर रात दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उनको शुक्रवार को कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहां क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से डॉ. राय की चार दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की रिमांड स्वीकृत की थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट के सामने शनिवार को दोबारा राय को पेश किया। जहां कोर्ट ने राय को जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
सीएम के ओएसडी ने कराई थी एफआईआर
बता दें 25 मार्च को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें किसी लक्ष्मण सिंह का नाम लिखा था। जिसे डॉ. राय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करते हुए लिखा था कि यह लक्ष्मण सिंह कौन है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्माण सिंह मरकाम ने डॉ. आनंद राय और कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ 27 मार्च को अजाक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसकी जांच क्राइम ब्रांच भोपाल कर रही है।
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अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ डॉक्टर आनंद राय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि एफआईआर निरस्त की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने अपनी पोस्ट में किसी का अपमान नहीं किया, ना ही जातिगत आधार पर कुछ कहा। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया था। इस दिन देर रात क्राइम ब्रांच ने आनंद राय को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने उनको निलंबित करने के आदेश भी जारी किए।
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जिला कोर्ट के स्पेशल जज कमल जोशी के सामने डॉ. राय को एक दिन की रिमांड के बाद शनिवार को पेश किया गया। जहां 3 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने डॉ. राय को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। बता दें इस मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। डॉ. राय को क्राइम ब्रांच ने गुरुवार देर रात दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उनको शुक्रवार को कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहां क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से डॉ. राय की चार दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की रिमांड स्वीकृत की थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट के सामने शनिवार को दोबारा राय को पेश किया। जहां कोर्ट ने राय को जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
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सीएम के ओएसडी ने कराई थी एफआईआर
बता दें 25 मार्च को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें किसी लक्ष्मण सिंह का नाम लिखा था। जिसे डॉ. राय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करते हुए लिखा था कि यह लक्ष्मण सिंह कौन है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्माण सिंह मरकाम ने डॉ. आनंद राय और कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ 27 मार्च को अजाक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसकी जांच क्राइम ब्रांच भोपाल कर रही है।
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अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ डॉक्टर आनंद राय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि एफआईआर निरस्त की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने अपनी पोस्ट में किसी का अपमान नहीं किया, ना ही जातिगत आधार पर कुछ कहा। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया था। इस दिन देर रात क्राइम ब्रांच ने आनंद राय को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने उनको निलंबित करने के आदेश भी जारी किए।
