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MP Panchayat Chunav: मध्य प्रदेश में OBC के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया
Sat, 18 Dec 2021 04:54 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Sat, 18 Dec 2021 04:54 PM IST
सार
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के फैसले पर कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार चलेगी। सिर्फ OBC के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगेगी।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के पालन में आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
सिंह ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में के कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया। सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में कर आयोग को सूचित करें। इससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सकेगा। आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है। सिंह ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक OBC के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। प्रदेश में OBC के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद, ओएसडी दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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सिंह ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में के कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया। सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में कर आयोग को सूचित करें। इससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सकेगा। आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है। सिंह ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक OBC के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। प्रदेश में OBC के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद, ओएसडी दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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