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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP: no work no pay for legislators

अब विधायकों को भी 'काम नहीं तो वेतन नहीं'

Tue, 26 Jul 2016 12:14 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 26 Jul 2016 12:14 PM IST
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MP: no work no pay for legislators

मध्यप्रदेश में सरकार ने विधानसभा से गायब रहने वाले विधायकों पर लगाम कसने के लिए नई तैयारी कर ली है, विधानसभा ने नया नियम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर विधायकों को रोजाना भत्ता लेना है तो उन्हें प्रतिदिन विधानसभा में उपस्थित रहना होगा। 

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जानकारी के अनुसार इससे पहले विधायक सदन में उपस्थित न रहने पर भी रोजाना भत्ता के लिए दावा कर सकते थे। काम नहीं तो वेतन नहीं वाली व्यवस्‍था हफ्तेभर से ज्यादा छुट्टी पर रहने वाले विधायकों पर ही लागू होती थी। विद्यायी मामलों के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को बताया कि भत्ते में संसोधन वाले बिल में यह साफ-साफ अंकित है कि विधानसभा सत्र के दौरान रोजाना उपस्थिति रजिस्टर पर सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और इसी के आधार पर रोजाना भत्ता दिया जाएगा। 
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मिश्रा ने बताया कि हमने यात्रा भत्ते में भी बढोत्तरी की सिफारिश की है, लेकिन जरूरी यह है कि सभी विधायक जो रोजाना भत्ता लेना चाहते हैं विधासभा में उपस्थित रहें और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें। 

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