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MP News: कटनी में कुख्यात अपराधी किस्सू तिवारी को 37 साल बाद उम्र कैद की सजा, अयोध्या से हुआ था गिरफ्तार
Tue, 25 Jun 2024 07:54 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 25 Jun 2024 07:54 PM IST
सार
कटनी जिले में कुख्यात अपराधी किस्सू तिवारी को 37 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि तिवारी को अयोध्या (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया था।
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किस्सू तिवारी को उम्र कैद की सजा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश की कटनी जिला न्यायालय ने डेऊ सिंधी हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए दुर्दांत अपराधी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी को आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना अधिरोपित किया है। दरअसल, किशोर उर्फ किस्सू तिवारी पर 22 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। इसमें हत्या, अपहरण, अवैध वसूली सहित अन्य प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उसी में से एक प्रकरण है डेऊ सिंधी हत्याकांड प्रकरण जिस पर 37 साल बाद फैसला सुनाया है।
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आपको बता दें, 31 दिसंबर 1986 की रात किस्सू अपने छह साथियों के साथ डेऊ सिंधी को घर से बुलाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। वहीं, साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी लाश को झुकेही के जलते चूना भट्टे में डालकर भूंज दिया था। इस पर पुलिस ने चूना भट्टे से दो दिन बाद हड्डी, अंगूठी और हाथ का कड़ा निकाला था। तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी ने 302, 201 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था और 2015 में गिरफ्तार करते हुए किस्सू तिवारी को न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
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हालांकि, न्यायालय जब तक अपना फैसला सुना सकता। तब तक किस्सू तिवारी 2021 में पुनः फरार हो गया था। लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद कटनी पुलिस ने हाल ही में 22 मई को अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि से उसे लंबी दाढ़ी और साधु रूप में गिरफ्तार करते हुए कटनी जिला सत्र न्यायालय के समक्ष पेश करते ही जेल भेजा था। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन नारायण तिवारी ने बताया कि पंचम न्यायालय एडीजे के अतिरिक्त प्रभार में शामिल स्मृता सिंह ने बंद लिफाफे को खोलते हुए आरोपी किस्सू तिवारी को आजीवन कारावास और पांच हजार का जुर्माना और धारा-201 में पांच साल की सजा और एक हजार जुर्माने का फैसला सुनाया है।
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