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MP Local Body Election: नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों का आरक्षण कार्यक्रम जारी, ऐसे मिलेगा ओबीसी को रिजर्वेशन

Sat, 21 May 2022 10:12 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sat, 21 May 2022 10:12 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। निकाय और वार्डों में ओबीसी आरक्षण की संशोधन प्रक्रिया 24 मई तक पूरी करने के लिए  कार्यक्रम जारी हो गया है।

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MP Local Body Election: Reservation program of wards in urban body elections continues, this is how OBCs will get reservation
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। निकाय और वार्डों में ओबीसी आरक्षण की संशोधन प्रक्रिया 24 मई तक पूरी करने के लिए  कार्यक्रम जारी हो गया है। एसटी-एससी को जहां 50% से कम आरक्षण है, उन्हीं निकायों और वार्डों में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा।   
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नगरीय विकास एवं आवास विभाग की तरफ से वार्डों के आरक्षण के लिए सभी कलेक्टरों को कार्यक्रम भेज दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50% या उससे अधिक है तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% तक कुल आरक्षण की शर्त के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण होगा। यदि किसी निकाय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलाकर 50% से कम है तो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा। किसी भी निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35% से अधिक नहीं होगा।
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यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी
मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में वृद्धि होने पर, ऐसे निकायों में पूर्व में किए गए आरक्षण को संशोधित करते हुए तथा चक्रानुक्रम की रीति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अनारक्षित श्रेणी के वार्डों से लॉट डालकर मात्र बढ़ी हुई संख्या अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण किया जाना होगा। इसी प्रकार जिन निकायों में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या कम करना हो, उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लॉट डालने की कार्यवाही नए सिरे से चक्रानुक्रम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
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24 मई तक प्रक्रिया पूरा करने का समय
विभाग ने सभी कलेक्टर को निकाय और वार्ड की आरक्षण संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 24 मई तक का समय दिया है। इसके बाद विभाग 25 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यवाही पूर्ण करने की जानकारी भेजेंगा।
 
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