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MP High Court: नाबालिग बेटी को किया जाए मां के हवाले, याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Fri, 10 Jun 2022 08:29 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 10 Jun 2022 08:29 PM IST
सार

याचिकाकर्ता मां की तरफ से दायर बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को क्षेत्र में रहने वाला युवक जबरन बंधक बनाकर ले गया है। शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा कारगर कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। 

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MP High Court: The minor daughter should be handed over to the mother, while disposing of the petition, the High Court ordered
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि नागपुर से बरामद नाबालिग को उसकी मां के हवाले कर दिया जाए। हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस नंदिता दुबे की युगलपीठ ने इस आदेश के साथ दायर बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण कर दिया।
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याचिकाकर्ता मां की तरफ से दायर बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को क्षेत्र में रहने वाला राजू मरावी नामक युवक जबरन बंधक बनाकर ले गया है। इस कार्य में उसे परिजनों द्वारा सहयोग किया गया है। इस संबंध में उसने तिलवारा घाट थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नाबालिग बेटी की तलाश में पुलिस द्वारा कारगर कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ उक्त बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी।
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याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने लापता नाबालिग लडकी को पेश करने के निर्देश दिए थे। याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को पेश किया। पुलिस ने युगलपीठ को बताया कि नाबालिग लड़की को नागपुर में अनावेदक राजू मरावी के पास बरामद किया गया है। युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए युगलपीठ ने पुलिस को निर्देश किया है कि नाबालिग को उसकी मां के सुपुर्द किया जाए। 
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