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इंदौर: हाईकोर्ट ने कहा- 24 घंटे चालू रहें ट्रैफिक सिग्नल, हर चौराहे पर तैनात मिलें दो जवान

Tue, 15 Oct 2019 02:46 PM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: योगेश साहू Updated Tue, 15 Oct 2019 02:46 PM IST
सार

  • यातायात सुधार के लिए जनहित याचिका की सुनवाई में दिया आदेश
  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ कर रही थी याचिका पर सुनवाई
  • जनहित याचिका में अधिक से अधिक मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की बात

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MP high court ordered keep all traffic signals on for 24 hours two policeman at every intersection
इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल

विस्तार

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए बड़ा आदेश दिया है। इसमें हर चौराहे पर सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे और शाम सात बजे से रात 11 बजे तक यातायात पुलिस के दो जवानों को तैनात रखने के लिए कहा है। इस संबंध में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया।
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हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर रोज सुबह 8 से दोपहर 12 और शाम 7 से रात 11 बजे तक यातायात पुलिस के दो-दो जवान तैनात रहें। जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की पीठ ने यह आदेश दिया। आदेश में कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सभी ट्रैफिक सिग्नल 24 घंटे चालू रहें। 
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इनका समय ऐसा तय किया जाए एक चौराहे पर संकेतक हरा हो तो आगे वाले चौराहे पर भी वाहन चालक को यातायात चालू मिले। एक चौराहे के आगे बढ़ने पर दूसरे पर ठहराव की जरूरत न पड़ने पाए।
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इन्होंने लगाई थी याचिका
शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए राजलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से अमित उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय बागड़िया और मनीष गुप्ता ने पैरवी की। बागड़िया के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि चौराहों पर बनी रोटरी छोटी की जाए। 


याचिका में यह भी कहा गया है कि शहर में अधिक से अधिक मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएं। चौराहों पर खोले गए बाएं मोड़ों पर हुआ अतिक्रमण हटाया जाए। वहीं पुलिस बल की संख्या में भी इजाफा किया जाए। अंधे मोड़ों को भी खत्म किया जाए।


 
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