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इंदौर : जमानत के लिए अदालत ने रखी अनोखी शर्त, जिसे छेड़ा उससे बंधवानी होगी राखी

Sun, 02 Aug 2020 09:40 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sun, 02 Aug 2020 09:40 PM IST
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MP High Court Indore bench orders accused of molestation to tie a rakhi from the woman he molested for bail
सांकेतिक तस्वीर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंड पीठ ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी व्यक्ति जो जमानत देने के लिए अनोखी शर्त सामने रखी है। अदालत ने कहा है कि आरोपी ने जिस महिला के साथ छेड़खानी की थी, उसे उस महिला के घर जाकर राखी बंधवानी होगा। आरोपी को महिला के बच्चों को उपहार भी देने होंगे। 

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दरअसल, अप्रैल में विक्रम बागरी नामक एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि बागरी ने एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की थी। मामले में बागरी ने जमानत अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। 
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न्यायालय ने आदेश में कहा कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ तीन अगस्त को रक्षा बंधन के दिन पीड़िता के घर जाएगा। वह महिला से अनुरोध करेगा कि वह उसे भाई स्वीकार करे और महिला को जीवनभर रक्षा करने का वचन दे। राखी बंधवाने के साथ वह महिला के लिए 11 हजार रुपये और मिठाई भी ले जाए।  
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अदालत ने इसके साथ ही कहा है कि शर्त पूरी करने की तस्वीरें और महिला को अदा की गई रकम की रसीद आरोपी को अदालत में जमा करनी होगी। इससे पहले इंदौर खंड पीठ ने ही अवैध शराब बेचने के आरोप में पकड़े गए दो लोगों को जमानत के लिए सैनिटाइजर और मास्क दान करने की शर्त रखी थी। 

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