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मप्र हाईकोर्ट: भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन मामले पर सुनवाई बढ़ी, आवेदक को जवाब पेश करने के लिए कोर्ट ने दी मोहलत
Sun, 08 May 2022 03:15 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 08 May 2022 03:15 PM IST
सार
भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने यह याचिका दायर करके भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है। जिसमें आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक भाषण दिए। अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
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प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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विस्तार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को प्रज्ञा ठाकुर की उस अर्जी पर जवाब पेश करने का समय दिया, जिसमें याचिका में शामिल कुछ नाम व मुद्दों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
उल्लेखनीय है कि भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने यह याचिका दायर करके भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है। जिसमें आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक भाषण दिए। इसके अलावा अलावा उन्होंने वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित बातों को उल्लेख भी अपने भाषण में किया। याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए साध्वी के भाषण की सीडी व अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गई है। साध्वी के कृत्यों को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की प्रार्थना याचिका में हाईकोर्ट से की गई है।
गत 13 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उनके लोकसभा सीट पर हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। इसके बाद शनिवार को हुई मामले की सुनवाई दौरान अनावेदक की ओर से पेश किए गए आवेदन पर न्यायालय ने आवेदक को जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव पैरवी कर रहे हैं।
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उल्लेखनीय है कि भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने यह याचिका दायर करके भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है। जिसमें आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक भाषण दिए। इसके अलावा अलावा उन्होंने वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित बातों को उल्लेख भी अपने भाषण में किया। याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए साध्वी के भाषण की सीडी व अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गई है। साध्वी के कृत्यों को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की प्रार्थना याचिका में हाईकोर्ट से की गई है।
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गत 13 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उनके लोकसभा सीट पर हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। इसके बाद शनिवार को हुई मामले की सुनवाई दौरान अनावेदक की ओर से पेश किए गए आवेदन पर न्यायालय ने आवेदक को जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव पैरवी कर रहे हैं।
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