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मुरैना: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दोहरा मृत्युदंड, घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची को उठा ले गया था
Sun, 13 Mar 2022 04:36 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 13 Mar 2022 04:36 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के मुरैना में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को जिला कोर्ट ने दोहरा मृत्युदंड दिया है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को जिला कोर्ट ने दोहरा मृत्युदंड दिया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मुरैना में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को जिला कोर्ट ने दोहरा मृत्युदंड दिया है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार घटना 4 फरवरी 2021 की है। शाम के समय मासूम बालिका अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। अंधेरा होने पर जब बच्ची घर नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। पता लगा कि बंटी उर्फ विश्राम रजक चार वर्षीय बालिका को साथ ले गया है। काफी तलाश करने के बाद दोनों कहीं नहीं मिले। उसके बाद सुबह रतिराम नामक युवक के खेत से आरोपी को बाहर निकलते देखा गया। वो मौके से भाग गया। जब परिवारजनों ने खेत के अंदर देखा तो बच्ची खून से लथपथ बेसुध अवस्था मे पड़ी हुई थी।
आरोपी ने उसके साथ रेप किया था। उसके बाद ग्रामीणों को एकत्रित होकर सबलगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। लोक अभियोजन अन्वेष मंगलम और प्रभारी उप संचालक आरएल छापरिया ने मामले की जांच की। इसके बाद न्यायालय में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा उमरैया व वरिष्ठ एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने इस मामले में पैरवी की। जिस पर न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को दोहरे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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जानकारी के अनुसार घटना 4 फरवरी 2021 की है। शाम के समय मासूम बालिका अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। अंधेरा होने पर जब बच्ची घर नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। पता लगा कि बंटी उर्फ विश्राम रजक चार वर्षीय बालिका को साथ ले गया है। काफी तलाश करने के बाद दोनों कहीं नहीं मिले। उसके बाद सुबह रतिराम नामक युवक के खेत से आरोपी को बाहर निकलते देखा गया। वो मौके से भाग गया। जब परिवारजनों ने खेत के अंदर देखा तो बच्ची खून से लथपथ बेसुध अवस्था मे पड़ी हुई थी।
आरोपी ने उसके साथ रेप किया था। उसके बाद ग्रामीणों को एकत्रित होकर सबलगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। लोक अभियोजन अन्वेष मंगलम और प्रभारी उप संचालक आरएल छापरिया ने मामले की जांच की। इसके बाद न्यायालय में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा उमरैया व वरिष्ठ एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने इस मामले में पैरवी की। जिस पर न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को दोहरे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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