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6 दिन सुनवाई कर रेप की घटना के 27 दिन बाद ही दिया न्याय

Wed, 15 Aug 2018 06:17 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Updated Wed, 15 Aug 2018 06:17 PM IST
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Madhya Pradesh rapist sentenced to death in 27 days, court give judgment on 6 hearings

रेप के एक मामले में अदालत ने केवल छह दिन सुनवाई की और अपराध के मात्र 27 दिन बाद फैसला सुनाया है। मध्यप्रदेश के सागर जिले के रहली की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। 

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लोक अभियोजक पीएल रावत ने बताया कि अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ‘भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बेटियों को देवी तुल्य माना गया है। बालिकाओं को यदि समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और दुराचारी व्यक्ति समाज में उपस्थित रहें, तो बच्चियों का भविष्य भयाक्रांत एवं असुरक्षित हो जाएगा।’
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जिला एवं सत्र न्यायालय रहली के अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) सुधांशु सक्सेना ने 10 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी नरेश परिहार (40) निवासी मुहली को मृत्युदंड की सजा दी है।  
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उन्होंने कहा कि अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष के 24 लोगों एवं बचाव पक्ष के एक व्यक्ति की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर विचार करके दिया। रावत ने कहा कि रहली पुलिस थानांतर्गत 18 जुलाई को नरेश परिहार ने एक नाबालिग को बच्ची के घर भेजकर उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया।


मामले में आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (ए), 376 (बी), 342 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत रहली थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले में अदालत ने शीघ्र सुनवाई की।

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