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मध्यप्रदेश हनीट्रैप मामला: पुलिस को मिली आरोपी महिलाओं के वॉयस और हैंडराइटिंग टेस्ट की अनुमति
Tue, 15 Oct 2019 06:47 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 15 Oct 2019 06:47 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
मध्यप्रदेश के चर्चित हनीट्रैप मामले में पलासिया पुलिस को आरोपी महिलाओं के वॉयस और हैंडराइटिंग टेस्ट की अनुमति मिल गई है। इंदौर की जिला अदालत से पुलिस ने आरोपी आरती दयाल के वॉयस टेस्ट और श्वेता जैन के हैंडराइटिंग टेस्ट की मांग की थी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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इस मामले में इंदौर की जेल में बंद महिला आरोपियों को सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। साथ में मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अदालत में आरोपियों के हैंडराइटिंग और वॉयस टेस्ट की भी मांग की थी।
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गौरतलब है कि इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत ने 14 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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