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मध्यप्रदेश हनी ट्रैप: छह महिलाओं समेत आठ के खिलाफ 400 पेज का आरोप पत्र दायर

Tue, 17 Dec 2019 05:47 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आसिम खान Updated Tue, 17 Dec 2019 05:47 AM IST
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Madhya Pradesh Honey Trap Case: 400 page charge sheet against eight people including six women
प्रतीकात्मक तस्वीर

मध्यप्रदेश के हनी ट्रैप मामले में सोमवार को पुलिस ने स्थानीय अदालत में छह महिलाओं समेत आठ लोगों के खिलाफ 400 पेज का आरोप पत्र दायर किया है। इस साल सितंबर में इंदौर और भोपाल में इस हनी ट्रैप का भंडाफोड़ किया गया था। इस हनी ट्रैप मामले का खुलासा इंदौर नगर नगर निगम के अधीक्षण अभियंता हरभजन सिंह (60) के सितंबर में एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद हुआ था। 

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उन्होंने शिकायत की थी कि हनी ट्रैप गिरोह ने उनकी कुछ आपत्तिजनक वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देकर उनसे तीन करोड़ रुपये की मांग की है। ये क्लिप खुफिया तरीके से तैयार की गई थीं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार गुप्ता के समक्ष आरती दयाल (29), मोनिका यादव (18), श्वेता विजय जैन (39), श्वेता स्वप्निल जैन (48), बरखा सोनी (34) और ओम प्रकाश कोरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। पुलिस ने इन सभी को हनी ट्रैप रैकेट चलाने के आरोप में 18-19 सितंबर को इंदौर और भोपाल से गिरफ्तार किया गया था।
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आरोप पत्र आईपीसी की धारा 370 (मानव तस्करी), 385 (फिरौती वसूलने के लिए किसी व्यक्ति को भयभीत करना) और अन्य धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत दायर किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि पुलिस की जांच में सिंह के इन आरोपों की पुष्टि हुई है। आरोप पत्र में इस बारे में कई सुबूत पेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हनी ट्रैप मामले के दो अन्य आरोपी रूपा अहिरवार और अभिषेक फरार हैं। उनकी तलाश के साथ मामले की विस्तृत जांच जारी है। 

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